4 सितंबर 2020
दीर्घावधि रेपो परिचालनों (एलटीआरओ) के तहत उधार ली गई निधियों को परिपक्वता से पहले चुकाने का विकल्प
रिज़र्व बैंक ने 31 अगस्त 2020 को “बाजार की स्थितियों को प्रोत्साहित करने के अनेक उपायों” संबंधी प्रेस प्रकाशनी 2020-2021/263 के माध्यम से घोषणा की थी कि एलटीआरओ के तहत जिन बैंकों ने निधि का उपभोग किया है, वे परिपक्वता से पहले इन लेनदेन को रिवर्स करने का विकल्प चुन सकते हैं।
2. उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने के इच्छुक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सभी एलटीआरओ के लिए अपने अनुरोध 10 सितंबर 2020 को या उससे पहले केवल वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (फोन: 022-2263 0982/22634925) को इस प्रेस प्रकाशनी के अनुबंध-1 के प्रारूप में ईमेल द्वारा प्रस्तुत करें। चुकौती अनुरोध प्रस्तुत करने हेतु समयावधि के विस्तार के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. विभिन्न परिचालनों के लिए चुकौती संबंधी कार्य निम्नलिखित तिथियों पर किया जाएगा:
क्रम. सं. |
एलटीआरओ की तारीख |
चुकौती की तारीख |
1. |
17 फरवरी 2020 |
14 सितंबर 2020 |
2. |
24 फरवरी 2020 |
15 सितंबर 2020 |
3. |
2 मार्च 2020 |
16 सितंबर 2020 |
4. |
9 मार्च 2020 |
17 सितंबर 2020 |
5. |
18 मार्च 2020 |
18 सितंबर 2020 |
4. रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए चुकौती की मात्रा का निर्णय करने तथा/अथवा किसी भी या सभी अनुरोधों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/287 |