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भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021-समीक्षा

आरबीआई/2023-24/38
एफएमआरडी.डीआईआरडी.02/14.01.001/2023-24

08 जून, 2023

प्रति,

बाजार के सभी पात्र सहभागी

महोदया/महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021-समीक्षा

कृपया दिनांक 08 जून, 2023 को जारी किए गए द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के एक भाग के तौर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मांग और नोटिस मुद्रा बाजार में उधार लेने के संबंध में घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का अवलोकन करें। दिनांक 01 अप्रैल, 2021 के मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार) निदेश, 2021, (इसके बाद इसका उल्लेख 'मास्टर निदेश' के रूप में किया गया है) समय समय पर यथासंशोधित, की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. समीक्षा के पश्चात, यह निर्णय लिया गया है कि इसके पश्चात, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के अलावा) मांग और नोटिस मुद्रा बाजार में उधार लेने के लिए अपनी सीमा निर्धारित कर सकते हैं। जैसा कि सावधि मुद्रा बाजार उधार के मामले में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक विनियमन विभाग द्वारा निर्धारित अंतर-बैंक देनदारियों के लिए विवेकाधीन सीमाओं के भीतर मांग और नोटिस मुद्रा बाजार के माध्यम से उधार लेने के लिए आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाएं लागू करेंगे।

3. यह अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। तदनुसार मास्टर निदेश अद्यतन किया गया है।

भवदीया,

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक


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