आरबीआई/2022-23/56
विवि.सीआरई.आरईसी.18/09.22.010/2022-23
24 मई 2022
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया / महोदय
आवास वित्त - मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन के लिए ऋण - सीमा में वृद्धि
कृपया उपरोक्त विषय पर 10 सितंबर 2013 के परिपत्र शबैंवि. केंका. बीपीडी. (पीसीबी) परि.सं.13/09.22.010/2013-14 का पैरा 2 देखें, जिसमें व्यक्तियों को उनकी आवासीय इकाइयों की मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन करने हेतु ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण की उच्चतम सीमा को ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों में ₹5 लाख तक संशोधित किया गया था।
2. ऐसे ऋणों की सीमा अब महानगरीय केंद्रों (10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले केंद्रों) में ₹10 लाख और अन्य केंद्रों में ₹6 लाख कर दी गई है।
भवदीय
(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक |