भारिबैं/2021-22/71
डीसीएम (आयो) सं. एस 39/10.25.007/2021-22
12 जुलाई 2021
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आरआरबी, शहरी सहकारी बैंकों / राज्य सहकारी बैंकों /
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदया / प्रिय महोदय,
एटीएम में कैसेट बदलना
कृपया उक्त विषय में दिनांक 12 अप्रैल 2018 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2017-18/162/डीसीएम (आयो) सं. 3641/10.25.007/2017-18 का संदर्भ लें जिसमें बैंकों को उनके एटीएम में ताले वाले कैसेट्स का उपयोग करने पर विचार करने हेतु सूचित किया गया था जो नकदी की भराई करते समय बदली जा सके। इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से इस प्रकार करने के लिए सूचित किया गया था जिससे बैंकों द्वारा परिचालित एटीएम में से कम से कम एक तिहाई एटीएम प्रत्येक वर्ष कवर हों तथा 31 मार्च 2021 तक सभी एटीएम कैसेट्स बदलने का लक्ष्य प्राप्त करें ।
2. इस संबंध में, विभिन्न बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें इस समय सीमा में इसे पूरा करने में कठिनाई व्यक्त की गई है । तदनुसार, सभी एटीएम में कैसेट बदलने का कार्यान्वयन पूरा करने की समय सीमा को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ।
3. बैंक इसकी प्रगति की निगरानी करेंगे तथा प्रत्येक तिमाही के अंत में बोर्ड / एसीबी के स्तर पर इसमें आवश्यक सुधार करेंगे तथा सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही से शुरू होने वाली तिमाही के अंत में सात दिनों के भीतर इसकी स्थिति की रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, 4 थी मंजिल, सर पी. एम. मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400001 को करेंगे । उक्त रिपोर्ट ई-मेल द्वारा प्रेषित की जाए । इसकी हार्ड प्रति प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है ।
भवदीय
(सुब्रत दास)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |