Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम

आरबीआई/2020-21/78
एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.01.001/2020-21

04 दिसंबर 2020

बाजार के सभी पात्र सहभागी

महोदय/महोदया,

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार में अभिगम

दिनांक 4 दिसंबर 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण की तरफ आपका ध्‍यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कॉल/नोटिस /सावधि मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

2. तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उधारकर्ता और उधारदाता दोनों के रूप में कॉल/नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कॉल/नोटिस /सावधि मुद्रा बाजार के बारे में विवेकपूर्ण सीमाएं और अन्य दिशा-निदेश वही होंगे जो मुद्रा बाजार के उपकरण कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता) के बारे में आरबीआई के दिनांक 7 जुलाई 2016 के मास्टर दिशानिदेश संख्या 2/2016-17 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं, समय-समय पर यथा संशोधित। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस संबंध में मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 9 वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई -400 001 (cgmfmrd@rbi.org.in) से संपर्क कर सकते हैं।

3. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डबल्यू के तहत प्रदत्‍त शक्तियों और इस संबंध में प्रदत्‍त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया है।

4. ये निदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,

(डिम्पल भांडिया)
मुख्‍य महाप्रबंधक


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष