अधिसूचनाएं

गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण

भारिबैं/2020-21/19
विवि.सं.बीपी.बीसी/6/21.04.048/2020-21

6 अगस्त 2020

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)

महोदया, महोदय,

गैर-कृषि उपयोगों के लिए सोने के गहने और आभूषणों की गिरवी पर ऋण

कृपया 22 जुलाई 2014 का परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2014-15 और 16 फरवरी 2017 का परिपत्र डीबीआर.आरआरबी.बीसी.53/31.01.001/2016-17 देखें। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, सोने के गहनों और आभूषणों की गिरवी पर बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण सोने के गहनों और आभूषणों के मूल्य के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. परिवारों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को और कम करने के उद्देश्य से, गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सोने के गहनों और आभूषणों की गिरवी पर ऋण के लिए स्वीकार्य मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात (एलटीवी) को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। यह बढ़ाया गया एलटीवी अनुपात 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा ताकि उधारकर्ताओं को कोविड - 19 के कारण अपनी अस्थायी तरलता बेमेल से उबरने में सक्षम बनाया जा सके। तदनुसार, 1 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद स्वीकृत नए स्वर्ण ऋणों में 75 प्रतिशत का एलटीवी अनुपात लगेगा।

3. उपर्युक्त परिपत्रों के अन्य नियम और शर्तें लागू रहेंगी।

भवदीय

(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


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