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अधिसूचनाएं

मर्चेंट अधिग्रहण कारोबार पर दिशानिर्देश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

भारिबैं/2019-20/156
डीओआर.आरआरबी.बीएल.बीसी.सं.31/31.01.001/2019-20

06 फरवरी 2020

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदया/महोदय,

मर्चेंट अधिग्रहण कारोबार पर दिशानिर्देश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण 2019-20 के साथ जारी किए गए विकासात्मक और नियामक नीतियों पर विवरण के पैरा II (7) में घोषणा के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आधार भुगतान – भीम (बीएचआईएम) ऐप तथा पीओएस टर्मिनल का उपयोग करके व्यापारी अधिग्रहण बैंकों के रूप में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। ।

इस संबंध में, निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो मर्चेंट अधिग्रहण बैंक (आधार पे – भीम (BHIM) ऐप) के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक है, उन्हें निम्नानुसार शर्तों को पूरा करने पर अपने उपकरणों को लगाने की अनुमति दी जाएगी:

क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से मोबाइल बैंकिंग हेतु अनुमति होनी चाहिए।

बी) इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी:

  1. सिस्टम के पर्याप्त रूप से सुरक्षित होने की पुष्टि के लिए आवेदन की तारीख से छह महीने से कम अवधि के भीतर बैंक के आईटी सिस्टम और सीबीएस का आईएस ऑडिट होना चाहिए।

  2. बैंक को अनुप्रयोग के विकास, लेनदेन की सुरक्षा और ग्राहक से प्राप्त शिकायत के निपटान के लिए आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध होना सुनिश्चित करना चाहिए।

  3. बैंक निदेशक मंडल द्वारा विधिवत स्वीकृत एक ग्राहक शिकायत निपटान प्रणाली होनी चाहिए;

  4. कार्ड लेन-देन के लिए बैंक के पास मर्चेंट अधिग्रहण पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए;

  5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर जमा स्वीकार करने/ निकासी के लिए कोई प्रतिबंध लगाया हुआ नहीं होना चाहिए।

  6. पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।

2. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो मर्चेंट अधिग्रहण बैंक (पीओएस टर्मिनल) के रूप में कार्य करना चाहते हैं, उन्हें अपने उपकरणों को लगाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वे उक्त 1 (ए) और (बी) में तथा नीचे उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों:

ग) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित है :

  1. पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार रु 100.00 करोड़ या उससे अधिक का निवल मूल्य

  2. 9% का न्यूनतम सीआरएआर

  3. 5% से कम निवल एनपीए

3. उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर कार्ड लेनदेन और पीओएस के लिए व्यापारी अधिग्रहण पर जारी निदेशों और दिशानिदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है ।

4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मर्चेंट अधिग्रहण कारोबार के परिचालन आरंभ होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उसकी सूचना देंगे।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुलग्नक में दर्शाए अनुसार डीपीएसएस, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को आवश्यक जानकारी सीधे प्रस्तुत करेगा।

भवदीय

(डॉ एस के कर)
मुख्य महाप्रबंधक


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