Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

फ्लोटिंग दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड लगाना

आरबीआई/2019-20/29
बैंविवि.डीआईआर.बीसी.सं.08/13.03.00/2019-20

02 अगस्त 2019

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(आरआरबी को छोड़कर)
सभी लघु वित्त बैंक
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय / महोदया

फ्लोटिंग दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड लगाना

कृपया हमारे दिनांक 5 जून 2012 के परिपत्र बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.107/13.03.00/2011-12 और दिनांक 7 मई 2014 के बैंपविवि.डीआईआर.बीसी.सं.110/13.03.00/2013-14 का संदर्भ लें, जिनके अनुसार बैंकों को आवास ऋण/ व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत सभी फ्लोटिंग दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड लगाने की अनुमति नहीं है।

2. इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक, व्यवसाय के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं,चाहे वह सह-बाध्यताधारी(यों) सहित हो या नहीं, द्वारा लिए गए किसी भी फ्लोटिंग दर वाले मीयादी ऋण पर अवधि-पूर्व चुकौती प्रभार/ अवधि-पूर्व भुगतान दंड नहीं प्रभारित करेंगे।

भवदीय

(डॉ. एस.के. कर)
मुख्य महाप्रबंधक


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष