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अधिसूचनाएं

एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी अनुदेशों का त्वरित कार्यान्वयन

भारिबैं/2017-18/111
डीजीबीए.जीबीडी/1616/15.02.005/2017-18

21 दिसंबर 2017

सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया

एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी अनुदेशों का त्वरित कार्यान्वयन

यह ज्ञात हुआ है कि कुछ एजेंसी बैंक यह बताकर सरकार (केंद्र तथा राज्य सरकार) द्वारा जारी अनुदेशों/अधिसूचनाओं का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं कि इस संबंध में उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

2. इस संबंध में सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सरकारी (केंद्र तथा राज्य सरकार) अधिसूचनाओं में निहित दिशानिर्देशों/अनुदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करें और भारतीय रिज़र्व बैंक से इस संबंध में अनुदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें।

3. साथही यह सूचित किया जाता है कि ऐसे दिशानिर्देशों/अनुदेशों से संबंधित प्रश्नों हेतु एजेंसी बैंक इनके संबंध में सीधे संबंधित सरकारों से संपर्क करें और यदि यह प्रश्न भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने से संबंधित हो तभी इसे सरकारी और बैंक लेखा विभाग/केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को भेजें।

भवदीय

(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक


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