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अधिसूचनाएं

वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम- भार और ऋण से मूल्य अनुपात (एलटीवी) को तर्कसंगत बनाना

आरबीआई/2016-17/317
बैविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-17

7 जून 2017

सभी वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर)

महोदय/महोदया

वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम- भार और ऋण से मूल्य अनुपात (एलटीवी) को तर्कसंगत बनाना

कृपया आज घोषित किए गए वर्ष 2017-18 के हमारे द्वितीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य का संदर्भ लें।

2. एक प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में, इस परिपत्र की तारीख को या इसके बाद मंजूर वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए ऋण से मूल्य अनुपात (एलटीवी), जोखिम भार और मानक आस्ति प्रावधानीकरण दर निम्नलिखित होगी:

बकाया ऋण एलटीवी अनुपात (%) जोखिम भार (%) मानक आस्ति प्रावधान (%)
30 लाख रुपए तक < 80 35 0.25
> 80 and < 90 50
30 लाख रुपए से अधिक और 75 लाख रुपए तक < 80 35
75 लाख रुपए से अधिक < 75 50

3. उपर्युक्त विषय पर 8 अक्तूबर 2015 के हमारे परिपत्र बैविवि.बीपी.बीसी.सं.44/08.12.015/2015-16 में निर्धारित किए गए ऋण से मूल्य अनुपात (एलटीवी अनुपात), जोखिम भार और मानक आस्ति प्रावधान 6 जून 2017 तक मंजूर ऋणों पर लागू होते रहेंगे।

4. उपर्युक्त परिपत्र में दिए गए अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(एस एस बारिक)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


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