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अधिसूचनाएं

विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : नकदी आहरण सीमा

आरबीआई/2016-17/142
डीसीएम (आयो) सं 1317/10.27.00/2016-17

21 नवम्बर 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की वैध मुद्रा विशेषता की वापसी : नकदी आहरण सीमा

कृपया हमारे दिनांक 14 नवंबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं 1274 /10.27.00/ 2016-17 के पैरा (i) – अतिरिक्त सुविधाओं का संदर्भ लें जिसके अनुसार चालू खाता धारकों (पिछले तीन महीनों या इससे अधिक समय से परिचालित चालू खातों पर लागू) को एक सप्ताह में रू. 50000/- तक नकद आहरण की अनुमति दी गई थी । इसकी समीक्षा करने पर, इस सुविधा को ओवरड्राफ्ट तथा कैश क्रेडिट खातों पर भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, चालू / ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट खाता धारक, जो पिछले तीन महीनों या इससे अधिक समय से परिचालित हैं, एक सप्ताह में रू. 50000/- तक नकद आहरण कर सकते हैं । यह बढ़ी हुई साप्ताहिक आहरण सीमा व्यक्तिगत ओवरड्राफ्ट खातों पर लागू नहीं है ।

2. इस प्रकार के आहरण का वितरण मुख्य रूप से रू. 2000/- मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में किया जाए ।

भवदीय

(सुमन राय)
महाप्रबंधक


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