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अधिसूचनाएं

भारतीय कंपनियों द्वारा निदेशक के रूप में नामांकन हेतु भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से जमाराशियाँ स्वीकार करना

भा.रि.बैंक/2015-16/371
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं॰ 59

13 अप्रैल 2016

सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया / महोदय

भारतीय कंपनियों द्वारा निदेशक के रूप में नामांकन हेतु भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से जमाराशियाँ स्वीकार करना

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान 1 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं॰ फेमा 5/(R)/2016-आरबी के मार्फत अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियम 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार, भारत का निवासी कोई व्यक्ति भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं कर सकता या उसके पास कोई जमाराशि रख नहीं सकता।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति को किसी भारतीय कंपनी में निदेशक के रूप में नामित करना चाहता है, उसे उस उक्त संबन्धित कंपनी के पास जमाराशि रखना जरूरी होता है। इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह बात आयी है कि भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति से जमाराशि स्वीकार करने के मामले में अधिसूचना सं॰फेमा 5(आर) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से कोई विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है अथवा नहीं इस बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार, भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी में रखी गयी जमाराशियाँ चालू खाता (भुगतान) लेनदेन है और इसमें रिज़र्व बैंक से किसी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति के निदेशक के रूप में चयन होने या उसे पच्चीस प्रतिशत से अधिक मत मिलने के मामले में इन जमाराशियों की वापसी को उसी रूप में समझा जाएगा।

4॰ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबन्धित घटकों (Constituents) और ग्राहकों को अवगत कराएं। जमा और लेखा विषय पर जारी मास्टर निदेश सं॰ 14 में यथा आवश्यक संशोधन किए गये हैं।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गये हैं।

भवदीय

(ए॰ के॰ पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक


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