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अधिसूचनाएं

प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) दिशानिर्देश - मास ट्रांजिट सिस्टम (पीपीआई-एमटीएस) के लिए नई श्रेणी के प्रीपेड भुगतान लिखतों को लाना

आरबीआई/2015-16/123
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं. 58/02.14.006/2015-16

9 जुलाई 2015

सभी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता, प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी
और सभी अन्य संभावित प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता

महोदय / महोदया

प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) दिशानिर्देश - मास ट्रांजिट सिस्टम (पीपीआई-एमटीएस) के लिए नई श्रेणी के प्रीपेड भुगतान लिखतों को लाना

प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में विशेषताओं एवं साथ ही साथ अपेक्षाओं को दर्शाने वाले दिनांक 01 जुलाई 2014 (03 दिसंबर 2014 को संशोधित) के आरबीआई/2014 –2015/105 डीपीएसएस. सीओ. पीडी. पीपीआई. सं. 03/02.14.006/2014-15 के अंतर्गत जारी किए गए भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में नीतिगत दिशानिर्देश संबंधी मास्टर परिपत्र का संदर्भ लें।

2. नकदी आधारित भुगतान से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में, सूक्ष्म और छोटे मूल्य के नकद भुगतान को शामिल करना कम - नकदी वाले समाज के विजन को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसा एक क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में छोटे मूल्य के नकद भुगतान किए जाते हैं वह मास ट्रांज़िट सिस्टम से संबन्धित है। अत: समीक्षा के आधार पर सेमी क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) की एक नई श्रेणी निम्नलिखित विशेषताओं के साथ लागू की जा रही है: -

i. सेमी क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों को मास ट्रांज़िट सिस्टम ऑपरेटर (पीपीआई-एमटीएस) के द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत इस प्रकार के सेमी क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी एवं परिचालित करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा;

ii. पीपीआई-एमटीएस में ट्रांज़िट सेवा से संबन्धित स्वचालित किराया संग्रह एप्लीकेशन आवश्यक रूप से शामिल होगी ताकि, यह पीपीआई-एमटीएस के रूप में अर्हता प्राप्त कर सके;

iii. मास ट्रांज़िट सिस्टम के अलावा, इस प्रकार के पीपीआई-एमटीएस का उपयोग केवल अन्य व्यापारियों के यहाँ किया जा सकता है जिनकी गतिविधियां ट्रांजिट सिस्टम के परिसर के भीतर की जाती हैं या संबद्ध हैं;

iv. पीपीआई-एमटीएस जारीकर्ता किसी अन्य पीपीआई जारीकर्ता पर लागू यथोचित प्रक्रिया का पालन करके व्यापारियों (केवल उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त) की ऑन बोर्डिंग सुनिश्चित करेंगे;

v. पीपीआई-एमटीएस की न्यूनतम वैधता जारी होने की तारीख से छह महीने की होगी;

vi. जारीकर्ता इस तरह के पीपीआई के लिए केवाईसी के वांछित स्तर, यदि कोई हो, के संबंध में निर्णय ले सकता है;

vii. जारी किए गए पीपीआई-एमटीएस रीलोड करने की प्रकृति के हो सकते हैं और किसी भी समय पीपीआई का मूल्य / बकाया रुपये 2,000 / - (दो हजार रुपए मात्र) से अधिक नहीं होना चाहिए;

viii. इन प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) से नकदी निकासी अथवा धन वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी;

ix. घरेलू धन अंतरण (डीएमटी) दिशा-निर्देशों के अंतर्गत धन अंतरण भी इन प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर लागू नहीं होगा;

x. पीपीआई जारी करने के लिए एस्क्रो व्यवस्था, ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र, एजेंट / व्यापारी के उचित मूल्यांकन, रिपोर्टिंग और एमआईएस आवश्यकताओं आदि पर लागू अन्य सभी मौजूदा दिशानिर्देशों का पीपीआई-एमटीएस के संबंध में लागू होना जारी रहेगा।

3. अनुभव के आधार पर दिशा-निर्देशों की समीक्षा, सुविधा और सुरक्षा दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखकर की जाएगी।

4. उपर्युक्त निर्देश परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के अन्य प्रावधान (समय-समय पर यथासंशोधित) अपरिवर्तित रहेंगे।

5. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीय

(निलिमा रामटेके)
महाप्रबंधक


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