भारिबैं/2014-15/577
सबैंविवि.केंका.बीपीडी.(एससीबी)परि सं.01/13.05.000/2014-15
30 अप्रैल 2015
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया / महोदय,
प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2015-16 – अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना
कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 07 अप्रैल 2015 को जारी प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2015-16 का पैरा 26 देखें (उद्धरण संलग्न)।
2. शहरी सहकारी बैंकों के कारोबार के दायरे को बढ़ाने तथा अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुप्रबंधित अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक जो सीबीएस समर्थित हैं, और जिनकी निवल संपत्ति ₹ 100 करोड हैं, के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं के साथ संबद्ध् होकर क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाए।
3. उपर्युक्त मानदंड को पूरा करनेवाले तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए इच्छुक शहरी सहकारी बैंक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस आशय के बोर्ड संकल्प की प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। पिछली बार किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर पात्रता मानदंड का मूल्यांकन किया जाएगा।
4. इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश अनुबंध में दिए गए हैं।
भवदीया,
(सुमा वर्मा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
संलग्न : यथोक्त
प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2015-16 में से उद्धरण
26. शहरी सहकारी बैंकों के कारोबार के दायरे को बढ़ाने तथा अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुप्रबंधित अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक जो सीबीएस समर्थित हैं, और जिनकी निवल संपत्ति ₹ 100 करोड हैं, उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किया जाएगा। |