भारिबैं/2014-15/272
ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.बीसी.सं.36/07.51.010/2014-15
22 अक्तूबर 2014
अध्यक्ष
सभी राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी और डीसीसीबी)
महोदय/महोदया,
राज्य/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/डीसीसीबी) में ग्राहक सेवा
बैंकिंग उद्योग में ग्राहक सेवा का अत्यधिक महत्व है। आज भारत में वित्तीय सेवाओं के वितरण के लिए बैकिंग प्रणाली की पहुंच संभवत: अधिकतम है। ऐसी अपेक्षा है कि ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में बैंक ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं के अनुरूप सुधार दिखाई देगा।
2.राज्य/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (एसटीसीबी/डीसीसीबी) के विनियामक के रूप में रिज़र्व बैंक प्रारंभ से ही राज्य/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करने के माध्यम से राज्य/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा की समीक्षा, जांच और मूल्यांकन करता रहा है। समीक्षा करने पर यह महसूस किया गया कि ग्राहक सेवा के अन्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जारी दिशानिर्देशों के समान राज्य/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को अतिरिक्त अनुदेश जारी करना आवश्यक है। राज्य/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे ग्राहक सेवा पर समय-समय पर पहले ही जारी अनुदेशों के अतिरिक्त इन दिशानिर्देशों का पालन करें। अतिरिक्त दिशानिर्देश अनुबंध में दिए गए हैं।
3. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को इसकी प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
(ए. उदगाता)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
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