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अधिसूचनाएं

वित्‍तीय समावेशन – बैंकिंग सेवाओं के प्रति पहुंच – बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) - बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्‍न (एफएक्‍यू)

आरबीआई/2013-14/264
ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.36/07.51.018/2013-14

17 सितंबर 2013

अध्‍यक्ष / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय / महोदया,

वित्‍तीय समावेशन – बैंकिंग सेवाओं के प्रति पहुंच – बुनियादी बचत बैंक
जमा खाता (बीएसबीडीए) - बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्‍न (एफएक्‍यू)

कृपया आप बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) पर 22 अगस्‍त 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका. आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं. 24/07.38.01/2012-13 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने सभी ग्राहकों को बुनियादी बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए) के साथ बिना किसी न्‍यूनतम शेष की आवश्‍यकता और बिना किसी प्रभार के कतिपय न्‍यूनतम सामान्‍य सुविधाएं प्रदान करें।

2. इस संबंध में बैंकों एवं जनता से प्राप्‍त विभिन्‍न प्रकार की पूछ-ताछ को देखते हुए हम इसके साथ इस विषय पर बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्‍नों (एफएक्‍यू) की सूची संलग्‍न करते हैं। व्‍यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) आउटलेटों में खोले गए खातों और परिचालित खातों के संबंध में एफएक्‍यू का एक अलग सेट जारी किया जाएगा।

भवदीय

( ए. उदगाता )
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

अनुलग्‍नक : यथोक्‍त

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