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अधिसूचनाएं

चलनिधि समायोजन सुविधा और सीमांत स्‍थायी सुविधा

भारिबैं/2012-2013/448
एफएमडी.एमओएजी सं. 77/01.01.001/2012-13

19 मार्च, 2013

सभी अनुसूचित वाणिज्‍य बैंक(क्षे.ग्रा.बैंकों को छोड़कर)
और प्राथमिक व्‍यापारी

महोदया/महोदय

चलनिधि समायोजन सुविधा और सीमांत स्‍थायी सुविधा

कृपया रिज़र्व बैंक के परिपत्र आइडीएमडी.ओएमओ.सं.08/03.75.00/2004-05 दिनांक 27 अक्‍तूबर 2004, एफएमडी.एमएओजी.सं.13/01.01.001/2006-07 दिनांक 30 मार्च 2007 और एफएमडी.सं.59/01.18.001/2010-11 दिनांक 9 मई 2011 देखें।

2. जैसा कि आप जानते होंगे केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों/खजाना बिलों और राज्‍य विकास ऋणों (एसडीएल) से संबंधित चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्‍थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत मार्जिन अपेक्षाएं वर्तमान में क्रमश: 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर रखी गयी हैं।

3. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया कि एलएएफ और एमएसएफ परिचालनों के अंतर्गत मार्जिन अपेक्षाओं को संशोधित किया जाए। तदनुसार, केंद सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों/खजाना बिलों और राज्‍य विकास ऋणों (एसडीएल) से संबंधित मार्जिन अपेक्षाएं क्रमश: 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत होंगी। इस प्रकार, 100 करोड़ रुपए के बिड / आवेदन की स्‍वीकृति पर प्रतिभूतियों की पेशकश की राशि, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूति/खजाना बिल के लिए 104 करोड़ रु. (अंकित मूल्‍य) या एसडीएल के लिए 106 करोड़ रु.(अंकित मूल्‍य) होगी।

4. संशोधित मार्जिन अपेक्षाएं 2 अप्रैल 2013 से प्रभावी होंगी। वर्तमान एलएएफ और एमएसएफ योजनाओं के सभी अन्‍य नियम और शर्तें अपरिवर्तित होंगी।

(जी. महालिंगम)
मुख्‍य महाप्रबंधक


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