आरबीआई/2012-13/110
डीपीएसएस सीओ पीडी सं. 27/ 02.14.003 / 2012-13
04 जुलाई , 2012
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों
/ शहरी सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/
प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क के
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
महोदया / महोदय,
डेबिट कार्ड के लेनदेन के लिए मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) संरचना
कृपया उक्त विषय पर हमारा दिनांक 28 जून 2012 का परिपत्र डीपीएसएस सीओ पीडी सं. 2361 / 02.14.003 / 2011-12 देखें। हमें बैंकों और प्रणाली प्रदाताओं की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि उक्त निर्देश के कार्यान्वयन से पूर्व कंप्यूटर प्रणाली और व्यापारियों के साथ हुए करारों में संशोधन करना आवश्यक है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से यह अनुरोध किया गया है कि इन परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ समय दिया जाए।
2. उक्त परिचालनात्मक कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) संबंधी निर्देशों के अनुपालन हेतु समय सीमा को अगस्त 2012 के अंत तक बढ़ा दिया जाए।
3. तदनुसार, यह स्कीम 1 सितंबर 2012 से प्रभावी होगा ।
4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है।
5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें और अनुपालन सुनिश्चित करें।
भवदीय
(जी. श्रीनिवास)
महाप्रबंधक |