आरबीआई/2026-27/236
विवि.एएमएल.आरईसी.204/14.06.001/2026-27
19 अगस्त 2026
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, शहरी सहकारी बैंक,
ग्रामीण सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक,
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां,
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
महोदया/महोदय,
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: 21 प्रविष्टि में संशोधन
कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक - अपने ग्राहक को जानिए, निदेश, 2025 दिनांक 28 नवंबर 2025, (दिनांक 29 दिसंबर 2025 को यथासंशोधित) ("निदेश") के अध्याय IX संबंधी"अंतरराष्ट्रीय करारों के अंतर्गत आवश्यकताएँ/दायित्व - अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा संचार", यथा लागू, देखें, जिसके अनुसार, विनियमित संस्था यह सुनिश्चित करे कि विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार, उनके पास आंतकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा इकाइयों की सूची में शामिल है।
2 इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2026 को जारी यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति एससी /16435 के बारे में सूचित किया है, जिसमें सुरक्षा परिषद समिति द्वारा आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और उससे संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबंधित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसरण में अनुबंध 1 मे निर्दिष्ट प्रविष्टि मे 'स्ट्राइकथ्रू' और रेखांकित के साथ निर्दिष्ट संशोधनों को सुरक्षा परिषद संकल्प 2734 (2024) के पैरा 1 में निर्दिष्ट और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाए गए आस्तियां फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की अपनी आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
3. उपर्युक्त के संबंध में दिनांक 18 अगस्त 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति https://press.un.org/en/2026/sc16435.doc.htm पर देखी जा सकती है।
इसके अलावा, संकल्प 2734 (2024) के पैराग्राफ 61 के अनुसार, समिति ने अपनी वेबसाइट पर उपरोक्त प्रविष्टियों को सूचीबद्ध करने के कारणों का वर्णनात्मक सारांश निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध कराया है: https://main.un.org/securitycouncil/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries
4. प्रतिबंधात्मक उपायों और छूटों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information
5. उपर्युक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त निदेशों के अध्याय IX के अनुसार उचित कार्रवाई करें और दिनांक 02 फरवरी 2021 (22 अप्रैल 2024 को संशोधित) यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करें।
6. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials
7. इसके अलावा , गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुदेशों के अनुसार, किसी बैंक द्वारा असूचीयन (डीलिस्टिंग) के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध को विचार के लिए संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा मंजूरी सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल को असूचीयन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया है। अधिक विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application
8. विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी संप्रेषणों पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।
भवदीय
(सिरिन कुमार)
महाप्रबंधक |