भा.रि.बैंक/2022-23/54
CO.DPSS.POLC.No.S-227/02-10-002/2022-23
19 मई 2022
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक /
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) /
एटीएम नेटवर्क / व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डबल्यूएलएओ)
महोदया/ प्रिय महोदय,
एटीएम पर अंतर-संचालित कार्ड रहित नकद निकासी (आईसीसीडब्ल्यू)
कृपया 08 अप्रैल 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के 7वें पैराग्राफ का संदर्भ लें, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईसीसीडब्ल्यू की शुरूआत की घोषणा की थी।
2. सभी बैंक, एटीएम नेटवर्क और डबल्यूएलएओ अपने एटीएम पर आईसीसीडब्ल्यू का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। एनपीसीआई को सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) एकीकरण की सुविधा के लिए सलाह दी गई है। ऐसे लेनदेन में ग्राहक प्राधिकरण के लिए यूपीआई का उपयोग किया जाएगा, जबकि नेशनल फ़ाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) / एटीएम नेटवर्क के माध्यम से निपटान होगा। ऑन-अस/ऑफ-अस आईसीसीडब्ल्यू लेनदेन को आदान-प्रदान शुल्क और ग्राहक प्रभारों पर परिपत्र के तहत निर्धारित शुल्क के अलावा किसी भी शुल्क के बिना संसाधित किया जाएगा।
3. आईसीसीडब्ल्यू लेनदेन के लिए निकासी की सीमा नियमित रूप से ऑन-अस/ऑफ-अस एटीएम निकासी की सीमा के अनुरूप होगी। विफल हुए लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक क्षतिपूर्ति को सुसंगत बनाने से संबंधित अन्य सभी निर्देश लागू रहेंगे।
4. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत ज़ारी किया गया है।
(पी वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक |