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अधिसूचनाएं

कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड – अनुपालन हेतु संशोधित समय-सीमा

भारिबैं/2021-22/80
विवि.एसटीआर.आरईसी.38/21.04.048/2021-22

6 अगस्त 2021

सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित)
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (आवास वित्त कंपनियां सहित)

महोदया/महोदय,

कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय मापदंड – अनुपालन हेतु संशोधित समय-सीमा

कृपया 07 सितंबर, 2020 को जारी परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी/13/21.04.048/2020-21 का संदर्भ ग्रहण करें; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 6 अगस्त, 2020 को जारी कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अनुलग्नक के भाग बी के अनुसार योग्य उधारकर्ताओं के संबंध में समाधान योजना को अंतिम रूप देते समय ऋण संस्थानों द्वारा महत्वपूर्ण अनुपातों और उनके क्षेत्र विशिष्ट सीमाओं पर विचार करने की सूचना दी गई थी।

2. महत्वपूर्ण अनुपातों मे चार परिचालन अनुपात शामिल हैं जो की कुल ऋण/ईबीआईटीडीए, वर्तमान अनुपात, कर्ज़ चुकौती कवरेज अनुपात (डीएससीआर) और औसत कर्ज़ चुकौती कवरेज अनुपात (एडीएससीआर), तथा इनके साथ-साथ समाधान योजना लागू किये जाने के पश्चात उधारकर्ता के ऋण-इक्विटी समिश्र का परिचायक, कुल बाह्य देयताएं /समायोजित मूर्त निवल मूल्य (TOL/ATNW) अनुपात शामिल है।

3. 2021 में कोविड-19 महामारी के दुबारा फैलने और इस से उधारकर्ताओं के लिए परिचालनगत मापदंडों को पूरा करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, परिचालनगत चार मापदंडों अर्थात कुल ऋण/ईबीआईडीटीए, वर्तमान अनुपात, डीएससीआर और एडीएससीआर के संबंध में निर्दिष्ट सीमा पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि को बढ़ाकर 01 अक्तूबर 2022 करने का निर्णय लिया गया है ।

4. समाधान योजना के अनुसार टीओएल/एटीएनडबल्यू अनुपात को प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य तिथि 31 मार्च, 2022 अपरिवर्तित रहेगी।

भवदीय,

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक


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