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अधिसूचनाएं

25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिनों में भुगतान प्रणालियां खुली रहेंगी

आरबीआई/2016-17/257
डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं./2695/03.01.03/2016-17

25 मार्च 2017

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक

25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 तक सभी दिनों में भुगतान प्रणालियां खुली रहेंगी

“30 और 31 मार्च 2017 को विशेष समाशोधन परिचालन” पर दिनांक 23 मार्च 2017 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं./2656/03.01.03/2016-17 और “25 मार्च 2017 से 1 अप्रैल 2017 के बीच सभी दिनों में सभी एजेंसी बैंक जनता के लिए खुले रहेंगे” पर दिनांक 24 मार्च 2017 के डीबीआर.सं.एलईजी.बीसी.55/09.07.005/2016-17 का संदर्भ लें।

2. 31 मार्च 2017 तक मौजूदा वित्तीय वर्ष (2016-17) के लिए सभी सरकारी लेनदेनों के लेखाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आरटीजीएस और एनईएफटी सहित सभी भुगतान प्रणालियां 25 मार्च से 1 अप्रैल 2017 की अवधि के दौरान (शनिवार, रविवार और सभी छुट्टियों सहित) सामान्य कार्य दिवसों के समान ही परिचालनरत रहेंगी। इसके अलावा, केन्द्रीय भुगतान प्रणालियों जैसे कि, आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए 30 और 31 मार्च 2017 को विस्तारित समय के बारे में सदस्य बैंकों को पहले ही ब्रॉडकास्ट संदेश के माध्यम से सूचित कर दिया गया है।

भवदीया

(नन्दा एस.दवे)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


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