अधिसूचनाएं

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड

आरबीआई/2008-09/ 512
ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.116/ 07.37.02/2008-09

26 जून 2009

सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदय

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति
वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड -

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं.17 / 07.38. 03 / 2008 - 09; 17 नवंबर 2008 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 69/ 07. 37. 02 / 2008 - 09 और 6 मार्च 2009 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 91/  /07. 37. 02/ 2008- 09 देखें ।
 
2. दिनांक 6 मार्च 2009 के परिपत्र के अनुसार हमने सूचित किया था कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऋण राहत योजना के अंतर्गत ``अन्य किसानों'' द्वारा पहली किस्त कि चुकौती की अंतिम तारीख को 30 सितंबर 2008 से बढाकर 31 मार्च 2009 कर दिया जाए। दूसरी और तीसरी किस्तों के भुगतान की अंतिम तारीखें बिना किसी परिवर्तन के 31 मार्च 2009 और 30 जून 2009 बनी रहेंगी ।

3.  भारत सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि ``अन्य किसानों'' के खातों को भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली 25% की ऋण राहत के लिए पात्र बनाया जाए भले ही वे 75%  के अपने संपूर्ण अंश का भुगतान एक ही किस्त में करते हों बशर्ते ऐसे किसान उसे 30 जून 2009 तक जमा कराएं । बैंक पात्र राशि पर 30 जून 2009 तक कोई ब्याज नहीं लगाएंगे । भारत सरकार के दिनांक 12 जून 2009 के पत्र एफ.सं.3/9/2008-एसी की प्रति संलग्न है ।

4. भारत सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों /ऋण देने वाली संस्थाओं को एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) के अंतर्गत 75%  से कम राशि भी स्वीकार करने की अनुमति है बशर्ते बैंक/ऋण देने वाली संस्थाएं राशि के अंतर को स्वयं वहन करें तथा भारत सरकार अथवा किसान से उस राशि का दावा न करें । सरकार ऋण राहत योजना के अंतर्गत वास्तविक पात्र राशि का केवल 25% अदा करेगी ।

5. उक्त परिपत्रों की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।



भवदीय


(आर. सी. षडंगी)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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