आरबीआई/2026-27/175
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या. 18
24 जून 2026
सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यक्ति,
महोदय / महोदया,
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत जारी परिपत्रों की समीक्षा
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विनियामक ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के रिज़र्व बैंक के सतत प्रयासों के अनुसरण में, 01 जून, 2000 से जारी परिपत्रों की समीक्षा की गई है। अनुलग्नक में सूचीबद्ध परिपत्र, जो बाद में विनियामक संशोधनों, अतिरिक्तता, अतिव्यापन या नए निर्देशों द्वारा प्रतिस्थापन के कारण, लागू नहीं हो रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं।
2. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने संबंधित घटकों के संज्ञान में लाएं।
3. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) एवं धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं, तथा ये किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।
भवदीय,
(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |