भारिबैं/2026-27/145
विवि.आरईटी.आरईसी.123/12.01.001/2026-27
19 जून 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक
चलनिधि अनुपात) तृतीय संशोधन निदेश 2026
कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) निदेश 2025 (08 जून 2026 को अद्यतन) का संदर्भ लें। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि इस संशोधन निदेश की तारीख से 30 सितंबर 2026 तक बैंकों द्वारा जुटाई गई नवीन अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) सावधि जमाराशियों (परिपक्वता पर नवीनीकृत जमाराशियों सहित) को तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए सीआरआर और एसएलआर बनाए रखने से छूट दी जाएगी।
2. तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 18 और 24, समय-समय पर यथासंशोधित तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसलिए वह एतद्द्वारा निर्दिष्ट निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी करता है।
3. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) तृतीय संशोधन निदेश 2026 कहा जाएगा।
4. ये प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
5. ये संशोधन निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) निदेश 2025 में निम्नलिखित आशोधन करते हैं:
i. पैरा 20 में, निम्न उप-पैरा जोड़ा जाएगा “9. बैंकों द्वारा 19 जून 2026 और 30 सितंबर 2026 के बीच जुटाई गई नवीन अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) सावधि जमाराशियों (परिपक्वता पर नवीनीकृत जमाराशियों सहित) को तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए 16 जुलाई 2026 (अर्थात, 30 जून 2026 को एनडीटीएल गणना के आधार पर) से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े और उसके बाद के पखवाड़ों से सीआरआर बनाए रखने से छूट दी गई है। मूल जमाराशि के लिए आरक्षित निधि को बनाए रखने से छूट तब तक उपलब्ध है जब तक कि जमाराशि बैंक बहियों में रखी जाती है। अनिवासी (साधारण) (एनआरओ) खातों से एनआरई खातों में कोई भी अंतरण इस तरह की छूट के लिए पात्र नहीं होगा”।
ii. पैरा 29 (5) में, 'पैरा 20 (4), (5), (6), (7) और (8)' शब्दों को 'पैरा 20 (4), (5), (6), (7), (8) और (9)' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
iii. फॉर्म ए का अनुबंध ए की मद VIII में,
भवदीय,
(मनोरंजन पाढ़ी)
मुख्य महाप्रबंधक |