भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400 001
अधिसूचना सं.फेमा.15(आर) 2015-आरबी 29 दिसंबर 2015
"करेंसी" की परिभाषा
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (एच) के अनुसरण में, और समय- समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.15/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए, रिज़र्व बैंक डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड अथवा किसी और नाम से अभिहित अन्य लिखत, जिनका प्रयोग वित्तीय दायित्व (Liability) को सृजित करने के लिए हो, को 'करेंसी' के रूप में अधिसूचित करता है।
ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
(बी. पी. कानूनगो)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
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