पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) के वैधानिक केंद्रीय/शाखा ऑडिटर की नियुक्ति, बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 10(1) और SBI अधिनियम, 1955 की धारा 41(1) के तहत की जाती है।
वर्ष 2020-21 के दौरान, 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने वैधानिक शाखा ऑडिटर (SBAs) नियुक्त किए। यह नियुक्ति पब्लिक सेक्टर बैंकों में वैधानिक शाखा ऑडिटरों की पात्रता, पैनल में शामिल करने और चयन के नियमों के आधार पर और इस संबंध में उन्हें मिली प्रबंधकीय स्वायत्तता का उपयोग करते हुए की गई।
इन 12 बैंकों द्वारा अनुशंसित और RBI द्वारा अनुमोदित ऑडिट फर्मों के नाम यहाँ क्लिक करके देखे जा सकते हैं। ऑडिट फर्मों को शाखाओं का बैंक-वार आवंटन यहाँ उपलब्ध है।
ऑडिट फर्मों के नामों को मंजूरी देते समय, बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे प्रति ऑडिट फर्म तीन से अधिक शाखाएँ आवंटित न करें। साथ ही, जहाँ तक संभव हो, ऑडिट फर्मों की श्रेणी और ऑडिट अनुभव को ध्यान में रखते हुए शाखाएँ आवंटित करें, ताकि बड़ी शाखाओं का ऑडिट बड़ी/अनुभवी ऑडिट फर्मों द्वारा किया जा सके।
अस्वीकरण: चूंकि शाखाओं के आवंटन से संबंधित जानकारी बैंकों से प्राप्त की गई है, इसलिए प्रकाशित जानकारी में किसी भी विसंगति/चूक के लिए RBI जिम्मेदार नहीं है।
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