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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा शाखाओं का आवंटन – वित्त वर्ष 2019-20

पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) के वैधानिक केंद्रीय/शाखा ऑडिटर की नियुक्ति, बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 10(1), SBI अधिनियम, 1955 की धारा 41(1) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत की जाती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 18 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने वैधानिक शाखा ऑडिटर्स (SBAs) की नियुक्ति की। यह नियुक्ति पब्लिक सेक्टर बैंकों में वैधानिक शाखा ऑडिटर्स की योग्यता, पैनल में शामिल करने और चयन के नियमों के आधार पर और उन्हें इस संबंध में मिली प्रबंधकीय स्वायत्तता का इस्तेमाल करते हुए की गई।

इन 18 बैंकों द्वारा अनुशंसित और RBI द्वारा स्वीकृत ऑडिट फर्मों के नाम यहाँ क्लिक करके देखे जा सकते हैं। ऑडिट फर्मों को शाखाओं का बैंक-वार आवंटन यहाँ उपलब्ध है।

ऑडिट फर्मों के नामों को मंज़ूरी देते समय, बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे प्रति ऑडिट फर्म तीन से ज़्यादा शाखाएँ आवंटित न करें। साथ ही, जहाँ तक संभव हो, शाखाओं का आवंटन ऑडिट फर्मों की श्रेणी और ऑडिट अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस तरह किया जाए कि बड़ी शाखाओं का ऑडिट बड़ी/अनुभवी ऑडिट फर्मों द्वारा किया जाए।

अस्वीकरण: चूंकि शाखाओं के आवंटन से संबंधित जानकारी बैंकों से प्राप्त की गई है, इसलिए प्रकाशित जानकारी में किसी भी विसंगति/चूक के लिए RBI जिम्मेदार नहीं है।


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