पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) के वैधानिक केंद्रीय/शाखा ऑडिटर की नियुक्ति, बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 10(1), भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 41(1) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत की जाती है।
वर्ष 2018-19 के दौरान, 21 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों (SBAs) की नियुक्ति की। यह नियुक्ति पब्लिक सेक्टर बैंकों में वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों की पात्रता, सूची में शामिल करने और चयन के नियमों के आधार पर और उन्हें इस संबंध में मिली प्रबंधकीय स्वायत्तता का उपयोग करते हुए की गई।
इन 21 बैंकों द्वारा अनुशंसित और RBI द्वारा अनुमोदित ऑडिट फर्मों के नाम यहां क्लिक करके देखे जा सकते हैं। ऑडिट फर्मों को शाखाओं का बैंक-वार आवंटन यहां उपलब्ध है।
ऑडिट फर्मों के नामों को मंजूरी देते समय, बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे प्रति ऑडिट फर्म तीन से अधिक शाखाएं आवंटित न करें। साथ ही, जहां तक संभव हो, ऑडिट फर्मों को उनकी श्रेणी और ऑडिट अनुभव को ध्यान में रखते हुए शाखाएं आवंटित करें, ताकि बड़ी शाखाओं का ऑडिट बड़ी/अनुभवी ऑडिट फर्मों द्वारा किया जा सके।
अस्वीकरण: चूंकि शाखाओं के आवंटन से संबंधित जानकारी बैंकों से प्राप्त की गई है, इसलिए प्रकाशित जानकारी में किसी भी विसंगति/चूक के लिए RBI जिम्मेदार नहीं है।
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