वर्ष 2017-18 के दौरान, सभी 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक (SBAs) के चयन और नियुक्ति के संबंध में प्रबंधकीय स्वायत्तता का प्रयोग किया है।
इन 21 बैंकों द्वारा अनुशंसित और आरबीआई द्वारा अनुमोदित ऑडिट फर्मों के नाम वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं।
ऑडिट फर्मों के नामों को मंजूरी देते समय, बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे प्रत्येक ऑडिट फर्म को तीन से अधिक शाखाएँ आवंटित न करें और जहाँ तक संभव हो, ऑडिट फर्मों की श्रेणी और ऑडिट अनुभव को ध्यान में रखते हुए शाखाएँ आवंटित करें, ताकि बड़ी शाखाओं का ऑडिट बड़ी/अनुभवी ऑडिट फर्मों द्वारा किया जा सके।
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