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विदेशी मुद्रा (दस्तावेज अधिप्रमाणन) नियम, 2000

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2000

सा. का. नि. 380(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 39 के साथ पठित धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दस्तावेजों के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम : —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा (दस्तावेज अधिप्रमाणन) नियम, 2000 है।

(2) ये 1 जून, 2000 को प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन के लिए प्राधिकारी और दस्तावेजों के अधिप्रमाणन की रीति : —भारत से बाहर किसी स्थान से प्राप्त कोई ऐसा दस्तावेज, जिस पर किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसे राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 3 द्वारा कोई नोटरी कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, मुद्रा लगाई गई और हस्ताक्षर किए गए तात्पर्यित है, अधिनियम की धारा 39 के प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से अधिप्रमाणित माना जाएगा।


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