27 जुलाई 2026
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (ए) की उप-धारा (2) में यथापरिभाषित
बैंकिंग कंपनी के रूप में "कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए." का कार्य समाप्त होना
दिनांक 2 जुलाई 2026 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 24 जून 2026 की अधिसूचना डीओआर.एलआईसी.सं.एस2620/23.03.027/2026-27 के अनुसार अब कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए. का कार्य, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्त हो गया है।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/760 |