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बैंकिंग प्रणाली का विनियामक

बैंक राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रणाली की नींव होते हैं। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा एवं सुदृढता को सुनिश्चित करने और वित्‍तीय स्थिरता को बनाए रखने तथा इस प्रणाली के प्रति जनता में विश्‍वास जगाने में केंद्रीय बैंक महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने (प्रतिभूतिकरण लेनदेन) संशोधन निदेश का मसौदा जारी किया

27 जुलाई 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने (प्रतिभूतिकरण लेनदेन) संशोधन निदेश का मसौदा जारी किया

प्रतिभूतिकरण नोट्स (एसएन) को जारी करने और बाद में उसके अंतरण में दक्षता, तरलता और पारदर्शिता में सुधार के उद्देश्य के अनुरूप, आरबीआई ने आज जन सामान्य से टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए हैं:

क) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) संशोधन निदेश, 2026

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) संशोधन निदेश, 2026

ग) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) संशोधन निदेश, 2026

घ) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) संशोधन निदेश, 2026

2. दिशानिर्देशों के मसौदे पर जन सामान्य/हितधारकों से 27 अगस्त 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं। टिप्पणियां/प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत दिये गए लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, टिप्पणियाँ मुख्य महाप्रबंधक, ऋण जोखिम समूह, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, 12वीं/13वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को या ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जा सकती हैं।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

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