आरबीआई/2026-27/107
DCM(Plg) सं.S736/10.02.060/2026-27
9 जून 2026
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक
महोदया/ प्रिय महोदय,
₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट – संचलन से वापस लेना: निर्देशों का समेकन
₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों को नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया था। इसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक की “स्वच्छ नोट नीति” के अनुसार, 19 मई 2023 को ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया।
2. ₹2000 मूल्यवर्ग के नोटों के विनिमय/जमा की सुविधा पूरे देश के बैंक शाखाओं के माध्यम से 7 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध थी। 9 अक्टूबर 2023 से ₹2000 के नोटों के विनिमय/जमा की सुविधा व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों1
में उपलब्ध है, और यह सुविधा आगे की सूचना तक उपलब्ध रहेगी। ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे|
3. इस विषय पर पहले जारी किए गए निर्देशों का यह समेकन है, जो नीचे विस्तार से दिए गए हैं।2
भवदीय
(संजीव प्रकाश)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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