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मुद्रा निर्गमकर्ता

रिज़र्व बैंक देश का मुख्य नोट निर्गमकर्ता प्राधिकारी है। भारत सरकार के साथ हम स्वच्छ और असली नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्र की मुद्रा के डिज़ाइन, उत्पादन और समग्र प्रबंध के लिए उत्तरदायी हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट – संचलन से हटाया जाना; वैध मुद्रा बने रहेंगे

(30 सितंबर 2023 तक अद्यतित)

1. 2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट संचलन से क्यों हटाये जा रहे हैं?

2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट नवंबर 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के अंतर्गत जारी किए गए थे। मुख्यतया, 500/- एवं 1000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट, जो तब संचलन में थे, के वैध मुद्रा का दर्जा हटाने के पश्चात, अर्थव्यस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द पूरा करने के उद्देश्य से इन्हें जारी करने का निर्णय लिया गया था। संचलन में पर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के उपलब्ध हो जाने से 2000/- मूल्यवर्ग के नोट जारी करने का उद्देश्य पूरा हो गया। अतः वर्ष 2018-19 से 2000/- मूल्यवर्ग के नोटों का मुद्रण बंद कर दिया गया। जारी किए गए 2000/- मूल्यवर्ग के अधिकांश बैंकनोट 31 मार्च 2017 के पूर्व जारी किए गए थे और वे अपनी अनुमानित आयु सीमा, जो कि 4-5 वर्ष है, के अंत में हैं। यह भी देखा गया है कि 2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट लेन-देन के लिए आमतौर पर उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं। इसके अलावा, जनसाधारण की करेंसी की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य मूल्यवर्ग के नोटों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है।

उपर्युक्त कारणों से एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की ‘स्वच्छ नोट नीति’ को ध्यान में रखते हुए 2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

2. स्वच्छ नोट नीति क्या है?

यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई नीति है जिसके माध्यम से जनसाधारण को अच्छी गुणवत्ता के बैंकनोट उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाता है।

3. क्या 2000/- बैंकनोट का वैध मुद्रा होने का दर्जा बना रहेगा?

जी हाँ। 2000/- बैंकनोट का वैध मुद्रा का दर्जा बना रहेगा।

4. क्या 2000/- बैंकनोट का उपयोग सामान्य लेन-देन के लिए किया जा सकेगा?

जी हाँ। जनसाधारण 2000/- बैंकनोट का उपयोग अपने लेन-देन तथा भुगतान प्राप्त करने के लिए करते रहेंगे। लेकिन, उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इन बैंकनोटों को 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले जमा कर दें/अथवा बदल लें।

5. जिन लोगों के पास 2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट हैं वे उन नोटों का क्या करें?

जिन जनसाधारण के पास 2000/- के बैंकनोट उपलब्ध हैं वे उसे जमा करने/अथवा बदलने के लिए बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। खातों में जमा करने की सुविधा और 2000/- के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा 30 सितंबर 2023 तक सभी बैंकों में उपलब्ध रहेगी। इन बैंकनोटों को बदलने की सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक के उन 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध रहेगी जहां निर्गम विभाग (आरबीआई के निर्गम कार्यालय)1 स्थित हैं।

6. क्या 2000/- मूल्यवर्ग के बैंकनोट जमा करने की कोई सीमा है?

इन नोटों को बैंक खातों में बिना किसी पाबंदी के जमा किया जा सकेगा बशर्ते कि अपने ग्राहक को जानिए(केवायसी) मानदंडों तथा लागू सांविधिक/विनियामकीय अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा हो।

7. क्या 2,000/- के बैंकनोटों के बदलने के परिचालन की कोई सीमा है?

जनसाधारण एक बार में 20,000/- की सीमा तक 2,000/- मूल्य वर्ग के बैंकनोट बदल सकते हैं।

8. क्या 2000/- के बैंकनोटों को व्यवसाय प्रतिनिधि (बिजनेस कॉरेसपोंडेंट) के माध्यम से बदला जा सकता है?

हाँ, व्यवसाय प्रतिनिधि (बिजनेस कॉरेसपोंडेंट) प्रत्येक खाताधारक के लिए प्रतिदिन 2,000/- मूल्य वर्ग के 4000/- राशि तक के नोट बदल सकते हैं।

9. नोट बदलने की सुविधा किस तारीख से उपलब्ध होगी?

बैंकों को शुरुआती प्रबंध करने का समय देने के लिए जनसाधारण से अनुरोध किया जाता है कि वे 23 मई 2023 से बैंक शाखाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट को बदलने की सुविधा के लिए जा सकते हैं।

10. क्या बैंक शाखा से 2,000/- मूल्य वर्ग के बैंकनोट बदलने के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्ति उस बैंक का ग्राहक हो?

जी नहीं, गैर-खाताधारक भी एक बार में 2,000/- मूल्य वर्ग के बैंकनोट 20,000/- राशि तक किसी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं।

11. यदि किसी को कारोबार अथवा अन्य प्रयोजनों से 20,000/- से अधिक नकदी की आवश्यकता हो तो वह क्या करें?

खातों में इन नोटों को बिना किसी पाबंदी के जमा किया जा सकता है। 2,000/- मूल्य वर्ग के बैंकनोट बैंक खातों में जमा किए जा सकते हैं और उसके बाद इस जमा की गई राशि में से नकदी की आवश्यकता के अनुसार निकाला जा सकता है।

12. नोटों को बदलने के लिए क्या कोई शुल्क अदा करना होगा?

जी नहीं। नोटों को बदलने की सुविधा नि:शुल्क होगी।

13. क्या नोटों को बदलने और जमा करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों, अशक्त व्यक्तियों आदि के लिए विशेष व्यवस्था होगी?

बैंकों को यह व्यवस्था करने के अनुदेश दिए गए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों, अशक्त व्यक्तियों आदि जिन्हें 2,000/- मूल्य वर्ग के बैंकनोट बदलने/जमा करने हैं, को कम असुविधा हो।

14. यदि कोई 2,000/- मूल्य वर्ग के बैंकनोट तुरंत जमा/बदल नहीं पाता है तो क्या होगा?

जन सामान्य के लिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को सहज एवं सुगम बनाने की दृष्टि से 2,000/- मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए चार महीने से अधिक का समय दिया गया है। अत: जनसाधारण को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस सुविधा का लाभ अपने सुविधानुसार दिए गए समय में उठाएँ।

15. यदि कोई बैंक 2,000/- मूल्य वर्ग के बैंकनोट बदलने/ जमा लेने से मना करता है तो क्या होगा?

इस प्रकार की सेवा में कमी के मामले में शिकायत के समाधान के लिए शिकायतकर्ता/परेशान ग्राहक सबसे पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकता है। यदि शिकायत दर्ज़ कराने के बाद 30 दिन के भीतर बैंक कोई जवाब नहीं देता है अथवा शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब/समाधान से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के अंतर्गत आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर शिकायत दर्ज कर सकता है।

16. 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को जमा करने/बदलने का क्या प्रावधान है?

बैंक शाखाओं में 2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को जमा करने / बदलने की वर्तमान सुविधा को आरबीआई द्वारा 07 अक्तूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

17. यदि कोई व्यक्ति 07 अक्तूबर 2023 तक 2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को जमा / बदल नहीं सकता है तो क्या होगा?

व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा 2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में एक समय में 20,000 की सीमा तक बदला जा सकता है। इसके अलावा, व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा किसी भी राशि के लिए भारत में अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में भी 2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को जमा किया जा सकता है।

ऐसे एक्स्चेंज या क्रेडिट आरबीआई/सरकार के संगत विनियमों, वैध पहचान पत्र दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और विधिवत कार्य प्रणाली जैसा कि आरबीआई द्वारा उपयुक्त होगा, के तहत किया जाएगा।

18. क्या 2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा करने/बदलने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारतीय रिजर्व बैंक में आना आवश्यक है?

डाक विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, देश के भीतर से व्यक्ति/संस्थाएं भारत में अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में भारतीय डाक के माध्यम से 2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट भेज सकते हैं।

ऐसे क्रेडिट आरबीआई/सरकार के संगत विनियमों, वैध पहचान पत्र दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और विधिवत कार्य प्रणाली जैसा कि आरबीआई द्वारा उपयुक्त होगा, के तहत किया जाएगा।

19. भारतीय रिजर्व बैंक में 2000 मूल्य वर्ग के बैंकनोटों को बदलने की अंतिम तारीख क्या होगी?

2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को जमा/बदलने की उपर्युक्त सुविधा आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में आगे सूचित किए जाने तक जारी रहेगी।


1 अहमदाबाद, बंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनन्तपुरम।

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