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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – दि पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसाद, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

4 अगस्त 2026

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
दि पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसाद, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसाद, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 6 नवंबर 2025 के निदेश सं. NGP.DOS.SSM3.No.S611/5-04-166/2025-2026 के माध्यम से 7 मई 2026 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 30 अप्रैल 2026 के निदेश सं. DOR.MON/D-11/12-22-635/2026-27 द्वारा 7 अगस्त 2026 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 7 अगस्त 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश की वैधता अवधि को 7 अगस्त 2026 को कारोबार की समाप्ति से 7 नवंबर 2026 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त अवधि बढ़ाने और/या संशोधन का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/807


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