भा.रि.बैंक/2026-27/186
विवि.एएमएल.आरईसी.159/14.06.001/2026-27
15 जुलाई 2026
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, शहरी सहकारी बैंक,
ग्रामीण सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक,
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां,
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
महोदया/महोदय,
विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और उप-धारा (2) के तहत 23 व्यक्तियों को नामित करना और उन्हें अधिनियम की चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध करना
कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक के अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 28 नवंबर 2025, दिनांक 29 दिसंबर 2025 को यथासंशोधित ("निदेश") के अध्याय IX संबंधी "अंतरराष्ट्रीय करारों के अंतर्गत आवश्यकताएँ/दायित्व - अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा संचार" यथा लागू, देखें, जिसके अनुसार, विनियमित संस्थाएं 2 फरवरी, 2021 के यूएपीए आदेश (इन निदेशों का अनुबंध I) में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करेंगी और सरकार द्वारा जारी आदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा, विनियमित संस्थाएं 2 फरवरी, 2021 की यूएपीए अधिसूचना के तहत गृह मंत्रालय (एमएचए) को आवश्यक सलाह देने के अलावा सूची में किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते खातों के विवरण की रिपोर्ट एफआईयू-आईएनडी को करेंगी। इस संबंध में, यह दोहराया जाता है कि उपर्युक्त निदेशों के अनुबंध I में दिए गए यूएपीए आदेश, आदेश में उल्लिखित यूएनएससी सूचियों के अलावा यूएपीए, 1967 की अनुसूची IV और I में किए गए संशोधनों पर भी लागू होगा।
2. इस संबंध में, कृपया गृह मंत्रालय की 04 जुलाई, 2026 की अधिसूचनाओं का संदर्भ लें, जिसके अनुसार, निम्नलिखित व्यक्तियों को "आतंकवादी" घोषित किया गया है और यूएपीए, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और उप-धारा (2) के तहत यूएपीए, 1967 की चौथी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। सांविधक आदेश (एसओ) संख्या और संबंधित प्रविष्टियां नीचे दी गई हैं:
3. विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे गृह मंत्रालय द्वारा जारी उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचनाओं को आवश्यक अनुपालन के लिए नोट करें। तत्काल आवश्यक अनुपालन के लिए विनियमित संस्थाएं यूएपीए, 1967 की अनुसूची IV में भविष्य में किए गए किसी भी संशोधन पर भी ध्यान देंगे।
भवदीया
(वीणा श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक |