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विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम


विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सोलहवां संशोधन) विनियमावली, 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई- 400 001

अधिसूचना सं.फेमा. 379/2016-आरबी

04 नवंबर 2016

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा
प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सोलहवां संशोधन) विनियमावली, 2016

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) (इसके बाद “मूल विनियमावली” कहलाया जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सोलहवां संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुसूची 1 में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में, अनुसूची 1 में, मौजूदा अनुबंध 'बी' में, मौजूदा मद सं. एफ़.10, को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

एफ़.10 पेंशन 49% स्वचालित मार्ग से
एफ़.10.1 अन्य शर्तें
  (ए) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम, 2013 के अनुसार पेंशन निधियों में विदेशी निवेश अनुमत है।

(बी) पेंशन निधियों में विदेशी निवेश इस शर्त के अधीन होगा कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम,2013 की धारा 24 के अनुसार इक्विटि शेयर अथवा अधिमानी शेयर अथवा संपरिवर्तनीय शेयर के रूप में विदेशी निवेश लाने वाली एंटीटीयां PFRDA से आवश्यक पंजीयन प्राप्त करेंगी और भारत में पेंशन निधि प्रबंधन गतिविधियों में भाग लेने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली और विनियमावली के अनुसार अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी।

(सी) भारतीय पेंशन निधि यह सुनिश्चित करेगा कि उसका स्वामित्व एवं नियंत्रण हमेशा भारतीय निवासी एंटीटीयों के हाथ में रहे जो भारत सरकार/पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर उनके द्वारा जारी नियमों/विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। 'स्वामित्व' और 'नियंत्रण' शब्दों का तात्पर्य वही होगा जो मूल विनियमावली के विनियम 14 में परिभाषित है।

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


पाद-टिप्पणी :- मूल विनियमावली 8 मई 2000 को जी.एस.आर.सं.406 (अ) भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

जी.एस.आर. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001
जी.एस.आर. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001
जी.एस.आर. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001
जी.एस.आर. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002
जी.एस.आर. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002
जी.एस.आर. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003
जी.एस.आर. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003
जी.एस.आर. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003
जी.एस.आर. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003
जी.एस.आर. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
जी.एस.आर. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
जी.एस.आर. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
जी.एस.आर. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
जी.एस.आर. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
जी.एस.आर. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
जी.एस.आर. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
जी.एस.आर. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
जी.एस.आर. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
जी.एस.आर. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
जी.एस.आर. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
जी.एस.आर. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
जी.एस.आर. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
जी.एस.आर. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
जी.एस.आर. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
जी.एस.आर. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
जी.एस.आर. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
जी.एस.आर. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
जी.एस.आर. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010
जी.एस.आर. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
जी.एस.आर. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
जी.एस.आर. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
जी.एस.आर. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
जी.एस.आर. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
जी.एस.आर. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
जी.एस.आर. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
जी.एस.आर. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
जी.एस.आर. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
जी.एस.आर. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
जी.एस.आर. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
जी.एस.आर. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
जी.एस.आर. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
जी.एस.आर. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
जी.एस.आर. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
जी.एस.आर. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013
जी.एस.आर. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013
जी.एस.आर. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013
जी.एस.आर. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013
जी.एस.आर. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
जी.एस.आर. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
जी.एस.आर. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
जी.एस.आर. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
जी.एस.आर. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014
जी.एस.आर. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
जी.एस.आर. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
जी.एस.आर. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
जी.एस.आर. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
जी.एस.आर. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
जी.एस.आर. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014
जी.एस.आर. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014
जी.एस.आर. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014
जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014
जी.एस.आर. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014
जी.एस.आर. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
जी.एस.आर. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
जी.एस.आर. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
जी.एस.आर. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
जी.एस.आर. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
जी.एस.आर. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
जी.एस.आर. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
जी.एस.आर. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
जी.एस.आर. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
जी.एस.आर. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015
जी.एस.आर. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015
जी.एस.आर. सं. 983(अ) दिनांक 17.12.2015
जी.एस.आर. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016
जी.एस.आर. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016
जी.एस.आर. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016
जी.एस.आर. सं. 537(अ) दिनांक 20.05.2016
जी.एस.आर. सं. 879(अ) दिनांक 09.09.2016
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