भारिबैं/2017–18/97
एफएम्आरडी.डीआईआरडी.05/14.03.007/2017-18
16 नवम्बर 2017
सभी बाजार सहभागी
महोदय / महोदया,
विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआइ) द्वारा काउंटर पर सरकारी प्रतिभूतियों का लेन-देन – समायोजन अवधि
भारतीय रिजर्व बैंक के दि. 20 मार्च 2015 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआइआरडी.06/14.03.007/2014-15 के अनुसार विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआइ) से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन का समायोजन टी+2 आधार पर काउंटर (ओटीसी) बाजार में करें।
2. जैसे कि दि. 4 अक्तूबर 2017 की चौथी पाक्षिक मौद्रिक नीति विवरणी के विकास और विनियामक नीतियों के वक्तव्य में घोषणा की गई थी, अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी संविभाग निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ओटीसी द्वितियक बाजार में लेन देनों का समायोजन टी+1 अथवा टी+2 आधार पर करने की अनुमति है. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लेन-देन कारोबार की तारीख को ही रिपोर्ट किए जाएँ ।
3. सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के समायोजन हेतु वर्तमान शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।
4. ये निदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 (डब्ल्यू) के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
5. उक्त निदेश 20 नवम्बर 2017 से लागू होंगे।
भवदीय,
(टी. रबि शंकर)
मुख्य महाप्रबंधक |