आरबीआई/डीपीएसएस/2021-22/82
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-479/02.14.006/2021-22
27 अगस्त 2021
(23 फरवरी, 2024 को संशोधित किया गया)
(10 फरवरी, 2023 को संशोधित किया गया)
(12 नवंबर, 2021 को संशोधित किया गया)
सभी पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और प्रणाली सहभागी
महोदया / महोदय,
पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश
इस संबंध में पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमडी) के निर्गमन एवं परिचालन से संबंधित दिनांक 11 अक्तूबर 2017 के मास्टर निदेश और उसके बाद उसमें किए गए संशोधनों का संदर्भ लें । पीपीआई दिशानिर्देशों के हाल की अद्यतन स्थिति को ध्यान में रखते हुए मास्टर निदेश को नए सिरे से जारी करने का निर्णय लिया गया है ।
2. ये निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के तहत जारी किए गए हैं ।
भवदीय,
(पी. वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक |