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विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम

जोखिम प्रबंध तथा अंतर-बैंक लेनदेन – विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग

आरबीआई/2023-24/108
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र स. 13

5 जनवरी, 2024

प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय,

जोखिम प्रबंध तथा अंतर-बैंक लेनदेन – विदेशी मुद्रा जोखिम की हेजिंग

कृपया विदेशी मुद्रा जोखिमों की हेजिंग के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा पर 2023-24 की द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य दिनांक 08 दिसंबर, 2023 के एक भाग के रूप में जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 1 का संदर्भ ग्रहण करें। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान दिनांक 3 मई, 2000 के विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा) विनियम, 2000 (दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.25/आरबी-2000) और दिनांक 5 जुलाई, 2016 के मास्टर निदेश- जोखिम प्रबंध तथा अंतर-बैंक लेन-देन, समय-समय पर यथासंशोधित, की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 (अधिसूचना सं. फेमा.398/आरबी2020 दिनांक 18 फरवरी, 2020) एवं ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 29 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 (01 सितंबर, 2020 से लागू) को व्यापक समीक्षा और सार्वजनिक परामर्श के पश्चात जारी किया गया था। बाजार के प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिपुष्टि और संशोधित अवसंरचना के लागू होने के पश्चात प्राप्त अनुभवों के आधार पर विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन सुविधाओं समीक्षा की गई है। साथ ही, सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेन-देन (कैश, टॉम और स्पॉट सहित) के संबंध में निदेशों को समेकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मुद्रा फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 (अधिसूचना सं. एफईडी.1/डीजी (एसजी)-2008) दिनांक 06 अगस्त, 2008), समय-समय पर यथासंशोधित, एवं एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010 (अधिसूचना सं एफईडी.01/ईडी (एचआरके)-2010) दिनांक 30 जुलाई, 2010, समय-समय पर यथासंशोधित, मे समाहित निर्देशों को अब मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेन-देन में शामिल किया जा रहा है।

3. संशोधित निदेश इस परिपत्र के अनुबंध-I में दिए गए हैं। मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंध और अंतरबैंक लेनदेन, दिनांक 05 जुलाई, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित, के भाग ए (खंड I) में मौजूदा निदेशों को प्रतिस्थापित करते हुए और अनुबंध-II में सूचीबद्ध अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए ये निदेश 05 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे।

4. प्राधिकृत व्यक्तियों का अर्थ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तथा एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा व्युत्पन्नी के प्रयोजनार्थ, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (1) के तहत प्राधिकृत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यता प्राप्त समाशोधन निगमों से है।

5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) और भारतीय रिज़र्व बैंक, 1934 (1934 का 02) की धारा 45डब्ल्यू के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, से पूर्वाग्रह रहित हैं।

भवदीया,

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध-I

भाग - क

विदेशी मुद्रा लेनदेन

खंड I

भारत के निवासी व्यक्तियों (प्राधिकृत व्यापारी के अलावा) और अनिवासियों व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

1. परिभाषाएँ

(i) इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,

क) ‘प्रत्याशित एक्सपोज़र’ का अर्थ फेमा, 1999 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियमों या विनियमों के तहत अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन के कारण उत्पन्न मुद्रा जोखिम से है, जिसे भविष्य में दर्ज किया जा सकता है।

ख) ‘संविदागत एक्सपोज़र’ का अर्थ फेमा, 1999 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियमों या विनियमों के तहत अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन के कारण उत्पन्न मुद्रा जोखिम से है, जो पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

उक्त (क) और (ख) के प्रयोजन हेतु स्पष्टीकरण,

  1. ‘एक्सपोज़र’ शब्द में निवासियों के बीच होने वाले वह लेनदेन से उत्पन्न एक्सपोज़र शामिल होंगे जो विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं या विदेशी मुद्रा से जुड़े हुए हैं या विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बेंचमार्क से जुड़े हैं, लेकिन भारतीय रुपया में निपटान किए जाते हैं; और

  2. 'एक्सपोज़र' शब्द में हेजिंग के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु किए गए विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी और विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी लेनदेन से उत्पन्न एक्सपोज़र शामिल नहीं होंगे।

ग) 'मुद्रा जोखिम' का अर्थ किसी विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपये की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव या एक विदेशी मुद्रा की दूसरी मुद्रा की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण या विदेशी मुद्रा पर लागू ब्याज दर के उतार-चढ़ाव के कारण हानि की संभावना है।

घ) ‘प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा' का अर्थ एक गैर-प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा (एनडीडीसी) के अलावा एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा है।

ङ) 'इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी)' का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018, समय समय पर यथासंशोधित, के पैरा 2 (1) (iii) में दिए गए अर्थ के समान होगा।

च) ‘एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा व्युत्पन्नी ' का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा) विनियमन, 2000 (अधिसूचना सं फेमा.25/2000-आरबी दिनांक 03 मई, 2000), समय-समय पर यथासंशोधित, के विनियम 2(xvi) में दिए गए अर्थ के समान ही होगा।

छ) 'विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा' का अर्थ एक वित्तीय संविदा से है जो किसी विदेशी मुद्रा की ब्याज दर में परिवर्तन से अपना मूल्य प्राप्त करता है और जिसका निपटान आगामी तारीख में किया जाता है, यथा स्पॉट निपटान की तारीख से बाद की किसी भी तारीख को, बशर्ते कि नेपाल और भूटान की मुद्राओं से जुड़े संविदा इस परिभाषा के तहत अर्हता प्राप्त नहीं होंगे।

ज) 'विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा' का अर्थ एक वित्तीय संविदा से है जो दो मुद्राओं की विनिमय दर में परिवर्तन से अपना मूल्य प्राप्त करता है, जिनमें से कम से कम एक मुद्रा भारतीय रुपया न हो तथा जिसका निपटान आगामी तारीख में किया जाता है, यथा स्पॉट निपटान की तारीख से बाद की किसी भी तारीख को, बशर्ते कि नेपाल और भूटान की मुद्राओं से जुड़े संविदा इस परिभाषा के तहत अर्हता प्राप्त नहीं होंगे।

झ) ‘हेजिंग’ का अर्थ है प्रत्याशित या संविदागत एक्सपोज़र के प्रभाव को समायोजित करने हेतु विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी/विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी लेनदेन करने की गतिविधि।

ञ) 'लीवरेज्ड व्युत्पन्नी' से अर्थ एक ओटीसी व्युत्पन्नी से है, जिसका व्युत्पन्नी की अवधि के दौरान संभावित भुगतान संविदा की नॉशनल राशि से अधिक हो सकती है या जिसकी भुगतान गणना में नॉशनल राशि या अंतर्निहित दर/मूल्य/सूचकांक के 1.0 से अधिक के गुणक से प्रभावी गुणन शामिल है।

ट) 'मिड-मार्केट मार्क' का अर्थ है व्युत्पन्नी की वह कीमत जो लाभ, क्रेडिट रिज़र्व, हेजिंग, वित्त पोषण, चलनिधि, या किसी अन्य लागत या समायोजन से मुक्त है।

ठ) ‘निवल मालियत’ का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 2 (57) में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

ड) 'गैर-प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा (एनडीडीसी)' का अर्थ है एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा जिसमें संविदा की अंतर्निहित मुद्राओं की नॉशनल राशि की कोई डिलीवरी नहीं होती है और जिसका नकद निपटान किया जाता है।

ढ) 'ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्नी' का अर्थ एक ऐसी व्युत्पन्नी (प्रदेय या गैर-प्रदेय) से है जिसका मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर लेनदेन नहीं होता हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर लेनदेन होने वाले व्युत्पन्नी शामिल होंगे।

ण) ‘मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम’ का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 दिनांक 03 अक्टूबर, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, के विनियम 2 (1) (पी) में दिए गए अर्थ के समान होगा।

त) ‘मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज' का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 दिनांक 03 अक्टूबर, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, के विनियम 2 (1) (क्यू) में दिए गए अर्थ के समान होगा।

थ) 'आवर्त' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (91) में दिए गए अर्थ के समान होगा।

द) उपयोगकर्ता का अर्थ है फेमा, 1999 (1999 का 42) के पैरा 2 (यू) के तहत परिभाषित कोई भी व्यक्ति, एक प्राधिकृत व्यापारी के अलावा, चाहे वह भारत का निवासी हो अथवा अनिवासी हो।

(ii) इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए, प्राधिकृत व्यापारी का अर्थ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक होगा, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो

(iii) विशिष्ट प्रकार के विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं और विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाओं का वही अर्थ होगा जो मास्टर निर्देश - जोखिम प्रबंधन और अंतर-बैंक लेनदेन के अनुबंध XXII में दिया गया है (इस अनुबंध के अनुशेष में निर्धारित)I

(iv) इन निदेशों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा) विनियमन, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, में दिए गए अर्थ के अनुसार होगा।

2. ओटीसी विदेशी मुद्रा लेनदेन हेतु निदेश

2.1 उपयोगकर्ता वर्गीकरण फ्रेमवर्क

(i) किसी उपयोगकर्ता को विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा एवं विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा प्रदान करने के प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ता को खुदरा या गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत करेंगे।

(ii) निम्नलिखित उपयोगकर्ता गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पात्र होंगे:

(क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) (स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित);

(ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा विनियमित बीमा कंपनियां;

(ग) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित पेंशन निधियां;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक निवेश निधियां;

(ङ) निवासी उपयोगकर्ता जिनका (क) न्यूनतम निवल मूल्य ₹500 करोड़ है; (बी) नवीनतम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹1000 करोड़ का न्यूनतम आवर्त है; और

(च) भारत के बाहर रहने वाले निवासी, व्यक्तियों के अलावा।

(iii) कोई भी उपयोगकर्ता जो गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र नहीं है, उसे खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(iv) कोई भी उपयोगकर्ता जो अन्यथा गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र है, उसे खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत होने का विकल्प होगा।

(v) कोई भी उपयोगकर्ता, जो अन्यथा खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र है, उसे गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत होने का विकल्प होगा बशर्ते कि उपयोगकर्ता इस संबंध में प्राधिकृत व्यापारी से अनुरोध करें और प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो कि उपयोगकर्ता के पास गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत होने हेतु समुच्त जोखिम प्रबंधन क्षमताएं हैं।

2.2 उत्पाद

(i) प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं (खुदरा तथा गैर-खुदरा) को निम्नलिखित विदेशी मुद्रा संविदाओं, जिनमें भारतीय रुपया अथवा अन्यथा शामिल हो, की पेशकश कर सकते हैं, :

(क) विदेशी मुद्रा नकदी;

(ख) विदेशी मुद्रा टॉम; और

(ग) विदेशी मुद्रा स्पॉट।

नोट: मुद्रा परिवर्तित करने वाले लेनदेन इन निदेशों के दायरे में नहीं हैं और इन्हे मास्टर निदेश - मुद्रा बदलने के कार्य दिनांक 01 जनवरी, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित या इस संबंध में जारी किसी अन्य नियम, विनियमन या निदेश द्वारा अभिशासित किया जाएगा।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी निम्नलिखित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा, जिसमें भारतीय रुपया या अन्यथा शामिल हो, की पेशकश, खुदरा उपयोगकर्ताओं को कर सकते हैं:

(क) विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड;

(ख) विदेशी मुद्रा स्वैप;

(ग) मुद्रा स्वैप;

(घ) विदेशी मुद्रा कॉल ऑप्शन की खरीद (यूरोपीय);

(ङ) विदेशी मुद्रा पुट ऑप्शन की खरीद (यूरोपीय);

(च) विदेशी मुद्रा कॉल स्प्रेड की खरीद; और

(छ) विदेशी मुद्रा पुट स्प्रेड की खरीद।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं की पेशकश कर सकते हैं, जिनमें भारतीय रुपया अथवा अन्यथा शामिल हो-

(क) खुदरा उपयोगकर्ताओं को पेश किए जाने हेतु अनुमत सभी विदेशी मुद्रा उत्पाद;

(ख) कवर्ड विदेशी मुद्रा कॉल विकल्प;

(ग) कवर्ड विदेशी मुद्रा पुट विकल्प;

(घ) विदेशी मुद्रा फॉर्वर्ड/विदेशी मुद्रा स्वैप/मुद्रा स्वैप/विदेशी मुद्रा ऑप्शन, को करने/रद्द करने का ऑप्शन; और

(ङ) कोई अन्य विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा जिसमें घटकों के रूप में नकद लिखत और/या अनुमत व्युत्पन्नियोंम वाले व्युत्पन्नी शामिल हैं, लेकिन लेकिन लीवरेज व्युत्पन्नियों और उन व्युत्पन्नियों को छोड़कर, जिनमें विशेष रूप से अनुमत व्युत्पन्नियों के अलावा अंतर्निहित व्युत्पन्नी लिखत शामिल हो।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी खुदरा उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाओं की पेशकश कर सकते हैं

(क) वायदा दर करार;

(ख) ब्याज दर स्वैप;

(घ) ब्याज दर कॉल ऑप्शन की खरीद (यूरोपीय);

(ङ) ब्याज दर पुट ऑप्शन की खरीद (यूरोपीय);

(ङ) ब्याज दर कैप की खरीद;

(च) ब्याज दर फ्लोर की खरीद;

(छ) ब्याज दर कॉलर की खरीद; और

(ज) ब्याज दर रिवर्स कॉलर की खरीद।

(v) प्राधिकृत व्यापारी गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाओं की पेशकश कर सकते हैं:

(क) खुदरा उपयोगकर्ताओं को पेश किए जाने हेतु अनुमत सभी विदेशी मुद्रा ब्याज दर उत्पाद;

(ख) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप / ब्याज दर ऑप्शन, को करने / रद्द करने का ऑप्शन; और

(ग) कोई अन्य विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा जिसमें घटकों के रूप में नकद लिखत और/या अनुमत व्युत्पन्नियोंम वाले व्युत्पन्नी शामिल हैं, लेकिन लेकिन लीवरेज व्युत्पन्नियों और उन व्युत्पन्नियों को छोड़कर, जिनमें विशेष रूप से अनुमत व्युत्पन्नियों के अलावा अंतर्निहित व्युत्पन्नी लिखत शामिल हो।

(vi) भारतीय रुपया से जुड़े एनडीडीसी की पेशकश निवासियों और गैर-निवासियों को एक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा की जा सकती है, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक (या इसके अनिवासी मूल बैंक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू) का परिचालन कर रहे हो, जैसा कि परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/533.डीबीआर.आईबीडी.बीसी.14570/23.13.004/2014-15 दिनांक 1 अप्रैल, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट है।

(vii) निवासी उपयोगकर्ताओं को पेश की जाने वाली भारतीय रुपया से जुड़े एनडीडीसी को भारतीय रुपया में नकद-निपटान किया जाएगा। अनिवासी उपयोगकर्ताओं को पेश किए जाने वाले ऐसे व्युत्पन्नी को भारतीय रुपया या किसी भी विदेशी मुद्रा में नकद-निपटान किया जाएगा।

(viii) विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाएं जिनमें भारतीय रुपया शामिल न हो और हेजिंग के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए निवासी उपयोगकर्ताओं को पेश की जाने वाली विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाएं, भारतीय रुपया में नकद-निपटान की जाएंगी। हेजिंग के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु अनिवासी उपयोगकर्ताओं को पेश की जाने वाले ऐसे व्युत्पन्नी का निपटान भारतीय रुपया या किसी भी विदेशी मुद्रा में किया जाएगा।

2.3 उद्देश्य

(i) प्राधिकृत व्यापारी अनुमेय चालू अथवा पूंजीगत खाता लेन-देनों हेतु उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा कैश, टॉम एवं स्पॉट संविदाओं, जिनमें भारतीय रुपया अथवा अन्य शामिल हैं, की पेशकश कर सकते हैं।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं को हेजिंग के प्रयोजन हेतु भारतीय रुपया से जुड़े प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा की पेशकश कर सकते हैं।

(iii) आईएफएससी बैंकिंग इकाई का परिचालन कर रहे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निवासी उपयोगकर्ताओं को हेजिंग के प्रयोजन हेतु और अनिवासी उपयोगकर्ताओं को प्रयोजन की दृष्टि से बिना किसी प्रतिबंध के, भारतीय रुपया से जुड़े एनडीडीसी की पेशकश कर सकते हैं।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी प्रयोजन की दृष्टि से बिना किसी प्रतिबंध के उपयोगकर्ताओं को उन प्रदेय और गैर-प्रदेय विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं की पेशकश कर सकते हैं, जिनमें भारतीय रुपया शामिल न हो।

(v) प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं को प्रयोजन की दृष्टि से बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नियों की पेशकश कर सकते हैं।

(vi) प्राधिकृत व्यापारी, व्यक्तियों के अलावा निवासी उपयोगकर्ताओं को अपनी भारतीय रुपया की देयता को विदेशी मुद्रा देयता में परिवर्तित करने के प्रयोजनार्थ मुद्रा स्वैप की पेशकश कर सकते हैं। निवासी खुदरा उपयोगकर्ताओं के मामले में, ऐसा रूपांतरण एक प्राकृतिक हेज के अस्तित्व के अधीन होगा।

2.4 अन्य निदेश

(i) अनिवासी उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली भारतीय रुपया से जुड़े एनडीडीसी के अलावा किसी उपयोगकर्ता को भारतीय रुपया से जुड़े विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा की पेशकश करते समय, और ऐसे संविदाओं की वैद्यता अवधि के दौरान, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि:

(क) उसी एक्सपोज़र को किसी अन्य व्युत्पन्नी संविदा का उपयोग करके हेज न किया गया हो;

(ख) व्युत्पन्नी संविदा की नॉशनल और परिपक्वता काल एक्सपोजर के कीमत और परिपक्वता काल से अधिक न हो;

(ग) यदि एक्सपोजर पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त हो जाता है, तो उपयोगकर्ता ने उपरोक्त (ख) का पालन सुनिश्चित करने के लिए हेज को उचित रूप से समायोजित किया हो, जब तक कि मूल व्युत्पन्नी संविदा को किसी अन्य अनहेज्ड एक्सपोजर के विरूद्ध समनुदेशित नहीं किया जाता है। यदि प्राधिकृत व्यापारी की सुविचारित राय में, एक्सपोजर में परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, तो हेज में कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है;

(घ) ऐसे मामलों में जहां एक्सपोज़र का मूल्य व्युत्पन्नी के नॉशनल से कम हो जाता है, नॉशनल को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए जब तक कि एक्सपोज़र के बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण ऐसा विचलन न हुआ हो, ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता अपने विवेकानुसार व्युत्पन्नी संविदा को उसकी मूल परिपक्वता तक जारी रख सकता है। हेज में किसी समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, यदि प्राधिकृत व्यापारी की राय में, एक्सपोज़र में परिवर्तन भौतिक नहीं है;

(ङ) जहां एक्सपोज़र का मूल्य निश्चित रूप से सुनिश्चित करने योग्य नहीं है, व्युत्पन्नी संविदाएं उचित अनुमानित मूल्य के आधार पर बुक की जा सकती हैं। उपर्युक्त (ग) और (घ) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अनुमानित मूल्यों की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।

बशर्ते कि प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं को अंतर्निहित एक्सपोज़र के अस्तित्व को स्थापित करने की आवश्यकता के बिना, संविदागत एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए सभी प्राधिकृत व्यापारियों के साथ, 100 मिलियन अमरीकी डालर, अनुमानित मूल्य (किसी भी समय बकाया) के बराबर, तक की पॉजीशन लेने की अनुमति प्रदान करेंगे। प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं को सूचित करेंगे कि तथापि उन्हें अंतर्निहित एक्सपोज़र के अस्तित्व को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें एक वैध अंतर्निहित संविदागत एक्सपोज़र के अस्तित्व को सुनिश्चित करना होगा जिसे किसी अन्य व्युत्पन्नी संविदा का उपयोग करके हेज नहीं किया गया हो और यदि आवश्यक हो तो इसे स्थापित करने की स्थिति में होना चाहिए।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं को व्युत्पन्नी संविदाओं को स्वतंत्र रूप से रद्द करने और पुनः बुक करने की अनुमति प्रदान करेंगे। तथापि, प्रत्याशित एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए बुक किए गए व्युत्पन्नी संविदाओं पर निवल लाभ (हानि, यदि कोई हो, से अधिक लाभ) केवल प्रत्याशित लेनदेन के नकदी प्रवाह के समय पात्र उपयोगकर्ता को दिया जाएगा। आंशिक सुपुर्दगी के मामले में, निवल लाभ को यथानुपात आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी, असाधारण मामलों में, प्रत्याशित एक्सपोज़र की हेजिंग के लिए बुक किए गए व्युत्पन्नी संविदाओं पर निवल लाभ को हस्तांतरित कर सकते हैं, जिसका अंतर्निहित नकदी प्रवाह कार्यान्वित नहीं हुए हो, बशर्ते कि यह सुनिश्चित हो कि नकदी प्रवाह की अनुपस्थिति उन कारकों के कारण है जो उपयोगकर्ता के नियंत्रण से परे हैं। ऐसे मामलों को प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विशिष्ट औचित्य के साथ रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी उपयोगकर्ताओं से ऐसे दस्तावेज की मांग कर सकते हैं जो वे इन निदेशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने हेतु आवश्यक समझते हैं।

(v) प्राधिकृत व्यापारी, संविदा करने से पहले, खुदरा उपयोगकर्ता को विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी/विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी का मिड-मार्केट मार्क/बोली प्रदान करेंगे और इसे सौदा पुष्टिकरण/टर्म शीट में भी शामिल करेंगे।

(vi) अनिवासी (या उसके केन्द्रीय राजकोष/सामुहिक इकाई, जहां लागू हो) को भारतीय रुपया से संबंधित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा की पेशकश करते समय, प्राधिकृत व्यापारी विदेशी संस्थाओं (विदेशी शाखाओं,आईएफएससी बैंकिंग ईकाईयों, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों और प्राधिकृत व्यापारियों के संयुक्त उद्यमों सहित) के माध्यम से अनिवासी उपयोगकर्ता के साथ प्रत्यक्ष या बैक-टू-बैक आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यापार कर सकते:

(क) विदेशी इकाई मेजबान क्षेत्राधिकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार व्यापारी / मार्केट-मेकर की क्षमता में संबंधित उत्पाद के साथ व्यापार करने के लिए पात्र हो;

(ख) भारत में निगमित प्राधिकृत व्यापारियों के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम ऐसे लेन-देन कर सकते हैं बशर्ते पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम एक बैंकिंग इकाई हो;

(ग) अनिवासी उपयोगकर्ता के केन्द्रीय राजकोष/सामुहिक इकाई के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करे कि केन्द्रीय राजकोष/सामुहिक इकाई उपयोगकर्ता द्वारा उसके लिए और उसकी ओर से व्यापार करने के लिए समुचित रूप से प्राधिकृत हो; और

(घ) प्राधिकृत व्यापारी उपर्युक्त लेन-देनों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पद्धति और समय में सूचना, आंकडे़ या कोई अन्य अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

(vii) प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि अनिवासी उपयोगकर्ताओं के मामले में, विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित सभी देय राशि उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्यावर्तनीय निधियों और/या सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक विप्रेषण से पूरी की जाती हो।

(viii) ओटीसी बाजारों के मार्केट मेकर्स आरबीआई परिपत्र सं. विबाविवि.एफएमडी.07/02.03.247 दिनांक 16 सितंबर, 2021 के माध्यम से जारी मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव में मार्केट मेकर्स) निदेश 2021, समय-सयम पर यथासंशोधित, का अनुपालन करेंगे।

(ix) पूर्व निदेशों के उपबंधों के अंतर्गत बुक की गई वर्तमान संविदाओं को उनकी समाप्ति की तारीख तक जारी रखा जा सकता है।

3. एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा व्युत्पन्नी हेतु निदेश

3.1 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम, विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों से संबंधित कारोबार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनके पास विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 (1) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार न हो।

3.2 उत्पाद

(i) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज भारत में निवासी व्यक्तियों और भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को निम्नलिखित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं की पेशकश कर सकते हैं, जिनमें भारतीय रुपया या अन्यथा शामिल हो:

(क) विदेशी मुद्रा फ्यूचर;

(ख) विदेशी मुद्रा कॉल ऑप्शन (यूरोपीय); और

(ग) विदेशी मुद्रा पुट विकल्प (यूरोपीय)।

(ii) अनुमत मुद्रा जोड़े: यूएस डॉलर-आईएनआर, यूरो-आईएनआर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड -आईएनआर, जापानी येन- आईएनआर, यूरो-यूएस डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड-यूएस डॉलर और यूएस डॉलर- जापानी येन।

(iii) विदेशी मुद्रा ऑप्शन के लिए अंतर्निहित तदनुरूपी मुद्रा जोड़ी की स्पॉट दर होगी।

(iv) अवधि: 12 महीने तक।

3.3 उद्देश्य

(i) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं को भारतीय रुपया से जुड़े विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाए संविदागत एक्सपोज़र की हेजिंग के उद्देश्य से पेशकश कर सकते हैं।

(ii) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाए जिनमे भारतीय रुपया शामिल न हो की पेशकश बिना किसी प्रयोजन प्रतिबंध की दृष्टि से कर सकते हैं।

3.4 अन्य निदेश

(i) भारतीय रुपया से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करे कि:

(क) उपयोगकर्ता को अंतर्निहित एक्सपोजर के अस्तित्व को स्थापित किए बिना, भारतीय रुपया से जुड़े सभी मुद्रा जोड़े में 100 मिलियन अमरीकी डालर की एकल सीमा तक पॉजीशन (लॉंग या शॉर्ट) लेने की अनुमति है, जिसे साथ रखा गया हो और सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में संयुक्त किया गया हो;

नोट: मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं को सूचित करें कि जबकि उन्हें अंतर्निहित एक्सपोज़र के अस्तित्व को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एक वैध अंतर्निहित संविदागत एक्सपोज़र के अस्तित्व को सुनिश्चित करना चाहिए जिसे किसी अन्य व्युत्पन्नी संविदा का उपयोग करके हेज न किया गया हो और यदि आवश्यक हो तो इसे स्थापित करने की स्थिति में हो।

(ख) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सभी एक्सचेंजों में भारतीय रुपया से जुड़े संविदाओं में यूएस डॉलर 100 मिलियन (या समकक्ष) से अधिक की पॉजीशन लेने के इच्छुक उपयोगकर्ताओं उपयोगकर्ता के लेनदेन की निगरानी हेतु एक प्राधिकृत व्यापारी / संरक्षक को पदनामित करने की सुविधा प्रदान करेंगे, ताकि सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:

(i) सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में भारतीय रुपया से जुड़े सभी संविदाओं में उपयोगकर्ता के सभी पदों को संविदागत एक्सपोजर द्वारा समर्थित किया जाता हो;

(ii) उसी एक्सपोज़र को किसी अन्य व्युत्पन्नी संविदा का उपयोग करके हेज न किया गया हो;

(iii) व्युत्पन्नी संविदा की नॉशनल और परिपक्वता काल एक्सपोजर के कीमत और परिपक्वता काल से अधिक न हो;

(iv) यदि एक्सपोजर पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त हो जाता है, तो उपयोगकर्ता ने उपरोक्त (iii) का पालन सुनिश्चित करने के लिए हेज को उचित रूप से समायोजित किया हो, जब तक कि मूल व्युत्पन्नी संविदा को किसी अन्य अनहेज्ड एक्सपोजर के विरूद्ध समनुदेशित नहीं किया जाता है। यदि प्राधिकृत व्यापारी की सुविचारित राय में, एक्सपोजर में परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है, तो हेज में कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है।

(v) ऐसे मामलों में जहां एक्सपोज़र का मूल्य व्युत्पन्नी के नॉशनल से कम हो जाता है, नॉशनल को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए जब तक कि एक्सपोज़र के बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण ऐसा विचलन न हुआ हो, ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता अपने विवेकानुसार व्युत्पन्नी संविदा को उसकी मूल परिपक्वता तक जारी रख सकता है। हेज में किसी समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है, यदि प्राधिकृत व्यापारी की राय में, एक्सपोज़र में परिवर्तन भौतिक नहीं है;

(vi) जहां एक्सपोज़र का मूल्य निश्चित रूप से सुनिश्चित करने योग्य नहीं है, व्युत्पन्नी संविदाएं उचित अनुमानित मूल्य के आधार पर बुक की जा सकती हैं। उपर्युक्त (iv) और (v) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अनुमानित मूल्यों की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।

(ग) 100 मिलियन यूएस डॉलर की उपरोक्त सीमा से अधिक पॉजीशन लेने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज नामित प्राधिकृत व्यापारी / संरक्षक को दिन-अंत खुली स्थिति के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं की इंट्रा-डे उच्चतम स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

(घ) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेंगे कि एक्सचेंजों पर प्रतिभागियों को एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स से जुड़े जोखिमों के बारे में पर्याप्त रूप से अवगत कराया जाए।

(ii) भारतीय रुपया से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं का मूल्य/प्रीमियम भारतीय रुपया में उद्धृत की जाएगी। यूरो-यूएस डॉलर और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड- यूएस डॉलर क्रॉस करेंसी संविदाओं का मूल्य/प्रीमियम यूएस डॉलर में उद्धृत किया जाएगा और यूएस डॉलर -जापानी येन संविदा जापानी येन में उद्धृत की जाएगी।

(iii) एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाएं, जिनमें भारतीय रुपया या अन्यथा शामिल हैं, भारतीय रुपया में नकद निपटान किए जाएंगे। भारतीय रुपया से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए निपटान मूल्य संविदा के अंतिम कारोबारी दिन फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) संदर्भ दर के अनुरूप होगी। भारतीय रुपया से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें उपलब्ध नहीं हैं और अन्य मुद्रा जोड़ो हेतु, निपटान मूल्य पर पहुंचने की पद्धति सेबी के अनुमोदन से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तय किया जाएगा।

(iv) विदेशी मुद्रा ऑप्शन के लिए प्रीमियम, जिसमें भारतीय रुपया या अन्यथा शामिल है, एफबीआईएल संदर्भ दरों के आधार पर भारतीय रुपया में देय होगा। यदि तदनुरूपी एफबीआईएल संदर्भ दर उपलब्ध नहीं है, तो देय राशि पर पहुंचने की पद्धति सेबी के अनुमोदन से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तय किया जाएगा।

(v) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम के विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी खंड की व्यापार और समाशोधन सदस्यता अन्य खंडों की सदस्यता से भिन्न होगी और सेबी द्वारा जारी विनियमों/निदेशों के अध्यधीन होगी।

(vi) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और प्राधिकृत व्यापारी, उपयोगकर्ताओं से ऐसे दस्तावेज की मांग कर सकते हैं जो वे इन निदेशों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने हेतु आवश्यक समझते हैं।

(vii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के अंतर्गत प्राधिकृत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम निर्दिष्ट प्रारूप और समय सीमा में ऐसे विवरणी, दस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी, यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, वे अनुमत उत्पादों के कार्य से संबंधित किसी भी प्रमुख प्रगति जैसे कि बाजार के दुरुपयोग, बाजार व्यवधान, इसके कामकाज या नियामक कार्रवाई से संबंधित प्रतिकूल निष्कर्ष आदि की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (ईमेल के माध्यम से) को प्रेषित करें।

(viii) रिज़र्व बैंक समय-समय पर प्रतिभागियों के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित कर सकता है, प्रतिभागी-वार स्थिति सीमाओं को संशोधित कर सकता है, चयनित प्रतिभागियों के लिए मार्जिन निर्धारित कर सकता है और/या विशिष्ट मार्जिन लगा सकता है, कोई अन्य विवेकपूर्ण सीमा तय या संशोधित कर सकता है, या भारत में वित्तीय स्थिरता और विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव के हित में जनहित में आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य कार्य कर सकता है।


अनुशेष

अनुबंध XXII: मास्टर निदेश - जोखिम प्रबंध तथा अंतर-बैंक लेनदेन- विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाए तथा विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाए: परिभाषाएँ

इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) 'मुद्रा स्वैप' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा से है जो पूर्व-सहमत विनिमय दर पर स्वैप की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट तिथियों पर दो प्रतिपक्षों को विभिन्न मुद्राओं में ब्याज भुगतान और/या मूलधन की स्ट्रीम का आदान-प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध करता है।

(ख) 'विदेशी मुद्रा कॉल ऑपशन (यूरोपीय)' से अभिप्राय एक ओटीसी/एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा से है जो क्रेता को भविष्य में एक विनिर्दिष्ट तिथि पर विनिर्दिष्ट विनिमय दर पर किसी अन्य मुद्रा के साथ एक निश्चित मुद्रा की सहमत राशि क्रय करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन दायित्व नहीं।

(ग) 'विदेशी मुद्रा कॉल स्प्रेड' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें समान समाप्ति तिथि और भिन्न-भिन्न स्ट्राइक मूल्य के समान संख्या में ओटीसी विदेशी मुद्रा कॉल ऑप्शन (यूरोपीय) की एक साथ क्रय और विक्रय शामिल है।

(घ) 'कवर्ड विदेशी मुद्रा कॉल ऑप्शन' से अभिप्राय एक लिखित ओटीसी विदेशी मुद्रा कॉल ऑप्शन से है, जहां ऑप्शन के अंतर्निहित परिसंपत्ति में ऑप्शन के राईटर की लॉंग पॉजीशन होती है।

(ङ) 'कवर्ड विदेशी मुद्रा पुट ऑप्शन' से अभिप्राय एक लिखित ओटीसी विदेशी मुद्रा पुट ऑप्शन से है, जहां ऑप्शन के अंतर्निहित परिसंपत्ति में ऑप्शन के राईटर की शॉर्ट पॉजीशन होती है।

(च) 'विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें संविदा की तिथि पर सहमत दर पर भविष्य में एक विनिर्दिष्ट तिथि (दो कार्य दिवसों के बाद से अधिक) पर दो मुद्राओं का आदान-प्रदान शामिल होता है।

(छ) 'विदेशी मुद्रा फ्यूचर' का अभिप्राय एक एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें संविदा की तिथि पर सहमत दर पर भविष्य में एक विनिर्दिष्ट तिथि (दो कार्य दिवसों के बाद से अधिक) पर दो मुद्राओं का आदान-प्रदान शामिल होता है, लेकिन इसमें विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड शामिल नहीं होती है।

(ज) 'विदेशी मुद्रा पुट ऑप्शन (यूरोपीय)' का अर्थ एक ओटीसी / एक्सचेंज ट्रेडेड विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा है जो क्रेता को भविष्य में एक निर्दिष्ट तिथि पर एक निर्दिष्ट विनिमय दर पर किसी अन्य मुद्रा के लिए एक निश्चित मुद्रा की सहमत राशि विक्रय करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन दायित्व नहीं।

(झ) 'विदेशी मुद्रा पुट स्प्रेड' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा है जिसमें समान समाप्ति तिथि और विभिन्न स्ट्राइक मूल्य के समान संख्या में ओटीसी विदेशी मुद्रा पुट ऑप्शन (यूरोपीय) की एक साथ क्रय और विक्रय शामिल है।

(ञ) 'विदेशी मुद्रा स्वैप' का अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें एक विनिर्दिष्ट तिथि (निकट चरण) में दो मुद्राओं (केवल मूल राशि) का वास्तविक विनिमय और भविष्य में (दूरगामी चरण) एक तिथि में उक्त दोनो मुद्राओं का संविदा के समय किए गए सहमत दरों पर प्रतिगामी विनिमय शामिल है।

(ट) ‘वायदा दर करार’ से अभिप्राय दो प्रतिपक्षकारों के बीच एक नकद-निपटान किए गए ओटीसी विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा से है, जिसमें एक क्रेता निपटान तिथि पर पूर्व-निर्धारित नियत दर (एफआरए दर) और एक निर्दिष्ट अग्रिम अवधि के लिए अनुमानित मूल राशि पर लागू संदर्भ ब्याज दर के बीच के अंतर का भुगतान करेगा या प्राप्त करेगा।

(ठ) 'ब्याज दर कॉल आप्शन (यूरोपीय)' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा से है जो क्रेता को भविष्य में एक निर्दिष्ट तिथि पर पूर्व-निर्धारित मूल्य / दर पर ब्याज दर लिखत का क्रय करनें या अनुमानित मूलधन पर ब्याज दर प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन दायित्व नहीं।

(ड) 'ब्याज दर कैप' से अभिप्राय ब्याज दर कॉल आप्शन की एक श्रृंखला (यूरोपीय) (जिसे कैपलेट्स कहा जाता है) से है, जिसमें अंतर्निहित ब्याज दर के अग्रिम रूप से सहमत दर से अधिक होने पर ऑप्शन के क्रेता को प्रत्येक अवधि के अंत में भुगतान प्राप्त होता है।

(ढ़) 'ब्याज दर कॉलर' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा ब्याज व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें एक बाजार प्रतिभागी समान परिपक्वता और समान नॉशनल राशि हेतु समान ब्याज दर पर एक साथ एक ब्याज दर कैप का क्रय और ब्याज दर फ्लोर का विक्रय करता है।

(ण) 'ब्याज दर फ्लोर' से अभिप्राय ब्याज दर पुट ऑप्शन (यूरोपीय) की एक श्रृंखला से है जिसमें अंतर्निहित ब्याज दर के अग्रिम सहमत दर से कम होने पर ऑप्शन के क्रेता को प्रत्येक अवधि के अंत में भुगतान प्राप्त होता है।

(त) 'ब्याज दर पुट आप्शन (यूरोपीय)' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा है जो क्रेता को भविष्य में एक निर्दिष्ट तिथि पर पूर्व-निर्धारित मूल्य / दर पर ब्याज दर लिखत का क्रय करनें या नॉशनल मूलधन हेतु ब्याज दर का भुगतान करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन दायित्व नहीं।

(थ) 'ब्याज दर स्वैप' से अभिप्राय एक ओटीसी विदेशी मुद्रा ब्याज व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें दो प्रतिपक्षकार एक विनिर्दिष्ट अवधि में नॉशनल मूल राशि पर लागू फ्यूचर ब्याज भुगतानों की एक स्ट्रीम को दूसरे के लिए विनिमय करने हेतु सहमत होते हैं।

(द) 'रिर्वस ब्याज दर कॉलर' से अभिप्राय ओटीसी विदेशी मुद्रा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदा से है जिसमें समान परिपक्वता और समान नॉशनल मूलधन हेतु समान ब्याज दर पर एक साथ एक ब्याज दर फ्लोर का क्रय और ब्याज दर कैप का विक्रय करना शामिल है।


अनुबंध-II

अधिक्रमण की गई अधिसूचनाओं की सूची

(i) आरबीआईए, 1934 के तहत जारी किया गया मुद्रा फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2008 (अधिसूचना सं. एफईडी.1/डीजी (एसजी)-2008 दिनांक 06 अगस्त, 2008);

(ii) आरबीआईए, 1934 के तहत जारी किया गया मुद्रा फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2010 (अधिसूचना सं. एफईडी.2/ईडी (एचआरके)-2010 दिनांक 19 जनवरी, 2010);

(iii) आरबीआईए, 1934 के तहत जारी किया गया एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2010 (अधिसूचना सं एफईडी.01/ईडी (एचआरके)-2010 दिनांक 30 जुलाई, 2010;

(iv) मुद्रा फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2014 (अधिसूचना सं. एफईडी.1/ईडी(जीपी)-2014 दिनांक 20 जून, 2014);

(v) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2014 (अधिसूचना सं. एफईडी.2/ईडी(जीपी)-2014 दिनांक 20 जून, 2014);

(vi) मुद्रा फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2015 (अधिसूचना सं. एफमआरडी.1/ईडी(सीएस)-2015 दिनांक 10 दिसम्बर, 2015);

(vii) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2015 (अधिसूचना सं. एफमआरडी.2/ईडी(सीएस)-2015 दिनांक 10 दिसम्बर, 2015);

(viii) मुद्रा फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2017 (अधिसूचना सं. एफमआरडी.13/सीजीम(टीआरएस)-2017 दिनांक 02 फ़रवरी, 2017);

(ix) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2017 (अधिसूचना सं. एफमआरडी.14/सीजीम (टीआरएस)-2017 दिनांक 02 फ़रवरी, 2017);

(x) मुद्रा फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2020 (अधिसूचना सं. एफमआरडी.एफमडी.03/ईडी(टीआरएस)-2020 दिनांक 20 जनवरी, 2020); और

(xi) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2020 (अधिसूचना सं. एफमआरडी.एफमडी.04/ईडी (टीआरएस)-2020 दिनांक 20 जनवरी, 2020).


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