भा.रि.बैंक/2025-26/30
एपी (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 03
23 अप्रैल 2025
सेवा में,
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक
महोदया / महोदय,
संयुक्त अरब अमीरात में ‘भारत मार्ट’ में स्थित वेयरहाउस के माध्यम से निर्यात – रियायत
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी बैंक) का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 {अधिसूचना संख्या: फेमा 23(आर)/2015-आरबी} के विनियम 9 के उप विनियम 1 के खंड (ए) और मास्टर निदेश - माल और सेवाओं का निर्यात के पैरा सी.6 और सी.13 की ओर आकृष्ट किया जाता है।
2. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आधारित बाज़ार ‘भारत मार्ट’, जो भारतीय व्यापारियों, निर्यातकों और निर्माताओं को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच प्रदान करेगा, में स्थित वेयरहाउस के माध्यम से निर्यात की सुविधा के लिए, निम्नलिखित रियायत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है:
क) प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यातकों को ‘भारत मार्ट’ को निर्यात किए गए माल का पूर्ण निर्यात मूल्य, वेयरहाउस से माल की बिक्री की तारीख से नौ महीने के भीतर वसूल एवं प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दे सकते हैं।
ख) प्राधिकृत व्यापारी बैंक बिना किसी पूर्व शर्त के, उसकी तर्कसंगतता की पुष्टि करने के बाद निम्नलिखित की अनुमति दे सकते हैं:
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वैध आयातक निर्यातक कोड वाले भारतीय निर्यातक द्वारा ‘भारत मार्ट’ में वेयरहाउस खोलना/किराए पर लेना।
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भारतीय निर्यातक द्वारा अपने कार्यालयों की स्थापना और निरंतर व्यावसायिक संचालन के लिए प्रारंभिक और आवर्ती व्यय के लिए विप्रेषण।
3. उपरोक्त निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने संबंधित घटकों के ध्यान में लाएं।
4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
भवदीय,
(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक
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