भा.रि.बैं/2020-21/111
विवि.एएमएल.बीसी.सं.50/14.06.001/2020-21
24 मार्च 2021
सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ
महोदय/ महोदया,
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल
(दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना – 8 प्रविष्टियों में संशोधन
कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 23 मार्च 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”
2. इस संबंध में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) समिति, जिसका गठन आइएसआइएल (दाएश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के संबंध में संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के बाद किया गया था, द्वारा जारी निम्नलिखित प्रेस प्रकाशनी भेजी है, जो यूएनएससी संकल्प 2368 (2017) के पैरा 1 में दिए गए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII द्वारा मान्य किए गए आस्ति फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में परिवर्तन से संबंधित है।
यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में दिनांक 23 मार्च 2021 के आठ प्रविष्टियों में संशोधन संबंधी नोट एससी/14473 [क्यूडीआई.253 नाम: 1: खलीफा 2: मुहम्मद 3: तुर्की 4: अल-सुभई, क्यूडीआई.326 नाम: 1: हामिद 2: हमद 3: हामिद 4: अल-अली, क्यूडीआई.334 नाम: 1: ‘एबीडी अल-रहमान 2: बिन 'उमायर 3: अल-नुअमी 4: एनए, क्यूडीआई.343 नाम: 1: अशरफ 2: मुहम्मद 3: यूसुफ 4:उथमान 'एबीडी अल-सलाम, क्यूडीआई.344 नाम: 1: इब्राहिम 2: 'ईसा हाजी 3: मुहम्मद 4: अल-बकर, क्यूडीआई.346 नाम: 1: एबीडी अल मलिक 2: मुहम्मद 3: यूसुफ 4: 'उथमान' एबीडी अल सलाम, क्यूडीआई.380 नाम: 1: एबीडी अल-लतीफ 2: बिन अब्दल्लाह 3: सालिह मुहम्मद 4: अल-कावरी और क्यूडीआई 382 नाम: 1: एसए डी 2: बिन एसए डी 3: मोहम्मद शरियान 4: अल-का'बी]
सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases
3. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित पर उपलब्ध हैं:
www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials
4. प्रतिबंध के उपाय और छूट से संबंधित विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information
5. गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, किसी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा प्राप्त सूची से हटाने संबंधी किसी भी अनुरोध को इलेक्ट्रोनिक रूप में संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को विचार करने हेतु भेज दिया जाए। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से नाम हटाए जाने की मांग रखने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम और संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल द्वारा नियुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल के पास अपना अनुरोध दे सकते हैं। अधिक विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application
6. उक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त यूएनएससी सूचना को नोट करें और इसका सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।
भवदीय
(विवेक श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक |