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बैंकिंग प्रणाली का विनियामक

बैंक राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रणाली की नींव होते हैं। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा एवं सुदृढता को सुनिश्चित करने और वित्‍तीय स्थिरता को बनाए रखने तथा इस प्रणाली के प्रति जनता में विश्‍वास जगाने में केंद्रीय बैंक महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


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उद्गम (UDGAM) पोर्टल

1. उद्गम (UDGAM) पोर्टल क्या है?

उद्गम (UDGAM) का तात्पर्य अदावी जमा-सूचना (Unclaimed Deposits-Gateway to Access information) तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है, जो आरबीआई द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल है। यह पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को केंद्रीकृत तरीके से एक ही स्थान पर कई बैंकों में अदावी जमा/खातों की खोज करने की सुविधा प्रदान करता है।

2. क्या सभी बैंक उद्गम (UDGAM) पोर्टल का हिस्सा हैं? वे अदावी जमाराशियों के कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं?

नहीं। 04 मार्च 2024 तक, 30 बैंक उद्गम (UDGAM) पोर्टल का हिस्सा हैं, और वे आरबीआई के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में लगभग 90% अदावी जमा (मूल्य के संदर्भ में) को कवर करते हैं। इन बैंकों की सूची UDGAM के होम पेज (https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login) और आरबीआई की दिनांक 05 अक्टूबर 2023 को जारी प्रेस विज्ञप्ति पर उपलब्ध है। शेष बैंक भी इसमें शामिल होने की प्रक्रिया में हैं।

3. उद्गम (UDGAM) पोर्टल में किस प्रकार की जमाराशियाँ/खाते शामिल हैं?

सभी अदावी जमाराशियाँ/खाते जो आरबीआई के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि का हिस्सा हैं, उन्हें उद्गम (UDGAM) पोर्टल में खोजा जा सकता है।

[कृपया डीईए निधि योजना, 2014 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।].

4. उद्गम (UDGAM) पोर्टल पर (क) व्यक्तिगत और (ख) गैर-व्यक्तिगत की अदावी जमा राशि की खोज के लिए किस इनपुट की आवश्यकता है?

उपयोगकर्ता को अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रदान करके पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है।

(पोर्टल पर उपलब्ध उपयोगकर्ता मैनुअल (https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login) में पोर्टल पर पंजीकरण और उपयोग की विस्तृत प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।)

  1. व्यक्तिगत: व्यक्तिगत श्रेणी में अदावी जमाराशियों की खोज के लिए, उपयोगकर्ता को खाताधारक का नाम, बैंक का नाम (एक या अधिक बैंकों का चयन किया जा सकता है) और पांच इनपुट में से कोई एक या अधिक इनपुट प्रदान करना होगा, अर्थात, स्थायी खाता संख्या (पैन), ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर और खाताधारक की जन्मतिथि।

  2. गैर-व्यक्तिगत: गैर-व्यक्तिगत श्रेणी में अदावी जमाराशियों की खोज के लिए, उपयोगकर्ता को संस्था का नाम, बैंक का नाम (एक या अधिक बैंकों का चयन किया जा सकता है) और चार इनपुट में से कोई एक या अधिक इनपुट प्रदान करना होगा। अर्थात, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन), कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) और निगमन की तिथि।

अगर उपर्युक्त में से कोई भी जानकारी उपलब्ध न हो, उपयोगकर्ता खोज करने के लिए ऊपर उल्लिखित इन इनपुट के स्थान पर खाताधारक अथवा संस्था का पता (जैसा भी मामला हो) टाइप कर सकता है।

5. क्या उपयोगकर्ता उद्गम (UDGAM) पोर्टल के माध्यम से अथवा आरबीआई से अपनी अदावी जमा राशि का निपटान/दावा कर सकता है?

नहीं, UDGAM पोर्टल केवल (क) एक ही स्थान पर कई बैंकों में अदावी जमा राशि/खातों की खोज की सुविधा प्रदान करता है और (ख) प्रत्येक बैंक के दावे/निपटान प्रक्रिया पर जानकारी प्रदान करता है (जो खोज परिणाम में उपलब्ध होगी)। अदावी जमा राशि का दावा केवल संबंधित बैंक से ही किया जा सकता है।

6. अदावी जमा राशि संदर्भ संख्या (यूडीआरएन) क्या है?

यूडीआरएन बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के माध्यम से उत्पन्न एक अद्वितीय (unique) संख्या है और इसे आरबीआई के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में हस्तांतरित प्रत्येक अदावी खाते/जमा राशि को सौंपा जाता है। इस नंबर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि खाताधारक अथवा जिस बैंक शाखा में खाता है, उसे कोई तीसरा पक्ष पहचान न सके। यूडीआरएन बैंक शाखाओं को उन ग्राहकों/जमाकर्ताओं से प्राप्त दावों को निर्बाध रूप से निपटाने में सक्षम बनाता है, जिन्होंने उद्गम (UDGAM) पोर्टल में उक्त दावों की सफल खोज की है। उद्गम (UDGAM) पोर्टल पर शामिल सभी 30 बैंकों द्वारा पोर्टल के विकास के दौरान यूडीआरएन जनरेट करने के लिए आवश्यक अनिवार्यताओं को बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।

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