शुद्धिपत्र ई-निविदा सं. आरबीआई/कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/8/23-24/ईटी/386
उपरोक्त निविदा के लिए प्री-बिड मीटिंग निविदा की अनुसूची के अनुसार 31 जनवरी 2024 को 16:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय भवन, एरणाकुलम नॉर्थ, कोच्ची - 682018 के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी।
| बैंक अधिकारी |
फर्मों के प्रतिनिधि |
1. श्री संतोष चंद्रशेखरन, प्रबंधक (एचआरएमडी)
2.
श्री महेश एस, एएम (एचआरएमडी)
3. श्री हरिकृष्णन पीएम, वरिष्ठ सहायक
4. श्री अरुण किशोर, वरिष्ठ सहायक |
1. श्री राघवा बेहरा, मेसर्स चेरिश हॉस्पिटैलिटी
2. श्री विजय एस पिल्लई, मेसर्स लायन प्रोटेक्टिव फोर्स के लिए |
श्री संतोष चन्द्रशेखरन, प्रबंधक (एचआरएमडी) ने बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और उपरोक्त निविदा के संबंध में संभावित बोलीदाताओं से प्रश्न, यदि कोई हों, आमंत्रित किए।
विभिन्न कंपनियों/ एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और बैंक के स्पष्टीकरण/ टिप्पणियाँ/ शुद्धिपत्र का विवरण नीचे सारणीबद्ध है.
| क्र |
प्रश्न / सुझाव |
बैंक द्वारा टिप्पणियाँ/शुद्धिपत्र |
| 1. |
क्या करार के तहत सभी कर्मचारियों के लिए ईएसआई अनिवार्य है? |
निविदा दस्तावेज़ के पैरा 1.16 का संदर्भ लें। जो कार्मिक ईएसआई के लिए पात्र नहीं हैं वे चिकित्सा बीमा कवर के लिए पात्र होंगे। बीमा कवर का शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।
तदनुसार, पृष्ठ सं. 14 में पैरा "1.16", नीचे दिए अनुसार सुधार/ संशोधित किया गया है:
1.16 सफल बोलीदाता को संगत क़ानून के अनुसार बैंक में तैनात अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पीएफ, ईएसआई और वार्षिक बोनस का भुगतान करना होगा, भले ही बोलीदाता को अपने कर्मचारियों को भुगतान करने की सांविधिक आवश्यकता न हो। जो कर्मचारी ईएसआई के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। बीमा कवर का शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।इसके लिए वार्षिक शुल्क (पीएफ और ईएसआई/ चिकित्सा बीमा के मामले में नियोक्ता का योगदान) और भविष्य में उनकी संभावित वृद्धि को वित्तीय बोली के क्रम संख्या 6 के तहत उद्धृत किया जाएगा। केवल पीएफ के मामले में, यदि कर्मचारी, बैंक में अपनी तैनाती के बाद, बैंक को लिखित रूप में एक घोषणा देता है कि कर्मचारी पीएफ में नामांकित होने का इच्छुक नहीं है, तो बोली लगाने वाला उस विशेष कर्मचारी के लिए पीएफ का भुगतान करने से परहेज करेगा। हालाँकि, बोली लगाते समय, ऐसे कारकों पर बोलीदाता द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और बोलीदाता को अनिवार्य रूप से वित्तीय बोली के क्रम संख्या 6 के तहत पीएफ के शुल्क भी शामिल करना होगा। |
बैठक 16:45 बजे समाप्त हुई।
कृपया ध्यान दें:
(i) यह दस्तावेज़ (बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त) निविदा का एक हिस्सा बनेगा।
(ii) बोली दस्तावेज़ के बाकी नियम और शर्तें और विशिष्टताएँ समान रहेंगी।
(iii) उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं।
(iv) फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना बोली दस्तावेज़ और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची
01 फरवरी 2024 |