ई-निविदा संख्या आरबीआई/कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/8/23-24/ईटी/386
कृपया उपरोक्त निविदा की वित्तीय बोली भाग II देखें -
भाग II - वित्तीय बोली के तहत पैरा 1 (वित्तीय बोली का प्रोफार्मा) के क्रम संख्या 1, 2 और 3 के तहत उल्लिखित वार्षिक कर्तव्यों की संख्या को 313 कर्तव्यों के बजाय 365 कर्तव्यों के रूप में पढ़ा जाए। आपका ध्यान उपर्युक्त निविदा दस्तावेजों के पैरा 3.65 के उप पैरा (ए), (बी) और (सी) और पैरा 5.1 के तहत तालिका की ओर आकर्षित किया जाता है।
3. एमएसटीसी साइट पर बोली लगाते समय, कृपया ध्यान दें कि लॉट 1, 2 और 3 के लॉट विवरण के तहत उल्लिखित कर्तव्यों की संख्या 313 कर्तव्यों के रूप में दिखाई जाएगी क्योंकि इसे पोर्टल में संशोधित नहीं किया जा सकता है, हालांकि, आपको 365 कर्तव्यों के रूप में इस पर विचार करने हेतु सूचित किया जाता है और यह सुनिश्चित करें कि उद्धरण 365 कर्तव्यों के लिए है।
4. तदनुसार, भाग II- वित्तीय बोली के वित्तीय बोली के प्रोफार्मा के पैरा 1 के तहत तालिका को निम्नानुसार संशोधित किया गया है।
| क्र. |
मद |
मात्रा |
माप की इकाई |
गुणन कारक |
| 1 |
01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की पूरी अवधि के लिए तैनात पर्यवेक्षक के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) सहित प्रति वर्ष मूल वेतन (बीडब्ल्यू) कर्तव्यों (365 कर्तव्यों) की संख्या के आधार पर है। उद्धृत करने से पहले बोलीदाताओं को केंद्रीय श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी की लागू न्यूनतम दरों यानी मूल दर और वीडीए को ध्यान में रखना होगा। अधिक विवरण के लिए बोलीदाता दस्तावेज़ के भाग-I देखें।
i. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर, एकमुश्त दर दर्ज करें। |
1 |
एकमुश्त |
1.18
(जीएसटी फैक्टर) |
| 2 |
01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की पूरी अवधि के लिए तैनात उप पर्यवेक्षक के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) सहित प्रति वर्ष मूल वेतन (बीडब्ल्यू) वार्षिक कर्तव्यों की संख्या (365 कर्तव्य) के आधार पर है। बोलीदाताओं को केंद्रीय श्रम आयुक्त, सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी की लागू न्यूनतम दरों यानी मूल दर और वीडीए को ध्यान में रखना होगा। अधिक विवरण के लिए बोलीदाताओं को दस्तावेज़ का भाग-I देखें।
i. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर, एकमुश्त दर दर्ज करें। |
1 |
एकमुश्त |
1.18
(जीएसटी फैक्टर) |
| 3 |
01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक पूरी अवधि के लिए तैनात रसोइये के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) सहित प्रति वर्ष मूल वेतन(बीडब्ल्यू) कर्तव्यों (365 कर्तव्यों) की संख्या के के आधार पर है। उद्धृत करने से पहले बोलीदाताओं को केंद्रीय श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी की लागू न्यूनतम दरों यानी मूल दर और वीडीए को ध्यान में रखना होगा। अधिक विवरण के लिए बोलीदाता को दस्तावेज़ का भाग-I देखें।
i. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर, एकमुश्त दर दर्ज करें। |
1 |
एकमुश्त |
1.18
(जीएसटी फैक्टर) |
| 4 |
01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक पूरी अवधि के लिए तैनात सहायक रसोइया के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) सहित प्रति वर्ष मूल वेतन (बीडब्ल्यू) कर्तव्यों (730 कर्तव्यों) की संख्या के आधार पर है। उद्धृत करने से पहले बोलीदाताओं को केंद्रीय श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी की लागू न्यूनतम दरों यानी मूल दर और वीडीए को ध्यान में रखना होगा। अधिक विवरण के लिए दस्तावेज़ का भाग-I देखें।
i. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर, एकमुश्त दर दर्ज करें। |
1 |
एकमुश्त |
1.18
(जीएसटी फैक्टर) |
| 5 |
01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक पूरी अवधि के लिए तैनात हेल्पर सह हाउसकीपर सह परिचारक के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) सहित प्रति वर्ष मूल वेतन (बीडब्ल्यू) कर्तव्यों (2190 कर्तव्यों) की संख्या के आधार पर है। उद्धृत करने से पहले बोलीदाताओं को केंद्रीय श्रम आयुक्त, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी की लागू न्यूनतम दरों यानी मूल दर और वीडीए को ध्यान में रखना होगा। अधिक विवरण के लिए दस्तावेज़ का भाग-I देखें।
i. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर, एकमुश्त दर दर्ज करें। |
1 |
एकमुश्त |
1.18
(जीएसटी फैक्टर) |
| 6 |
ईपीएफ, ईएसआई, बोनस इत्यादि जैसे वेतन संरचना के सभी अनिवार्य और वैधानिक घटकों के लिए वार्षिक शुल्क (मूल वेतन और वीडीए घटकों के लिए शुल्क को छोड़कर जो ऊपर उद्धृत किए गए हैं) निविदा की शर्तों और नवीनतम सरकारी अधिसूचना के अनुरूप हैं जिसमें भविष्य में उनकी संभावित वृद्धि, जिसमें सभी वैधानिक शुल्क/ लेवी/ ड्यूटी आदि शामिल हैं। अपेक्षित ओवरटाइम वेतन/ शुल्क, यदि कोई हो, देय, ओवरटाइम वेतन, यदि कोई हो, निर्दिष्ट पर श्रमिकों को तैनात करने के लिए भुगतान किया जाना है। राष्ट्रीय छुट्टियाँ, यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त श्रम के लिए अपेक्षित शुल्क, लिए जाने वाले बीमा के लिए शुल्क, कर्मचारियों के लिए की जाने वाली चिकित्सा/स्वास्थ्य जांच के लिए शुल्क, कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आवास के लिए शुल्क, यदि आवश्यक हो, और ऐसा कोई भी शुल्क श्रमिकों के वेतन से संबंधित व्यय जो निविदा दस्तावेज़ या दायित्व के अनुसार ठेकेदार के दायित्वों का हिस्सा है जो प्रकृति में वैधानिक/अनिवार्य है।
i. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को छोड़कर, एकमुश्त दर दर्ज करें। |
1 |
एकमुश्त |
1.18
(जीएसटी फैक्टर) |
5. कृपया ध्यान दें कि बोली दस्तावेज़ के अन्य नियम और शर्तें और विशिष्टताएँ अपरिवर्तित रहेंगी।
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची
07 फरवरी 2024
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