Click here to Visit the RBI’s new website

प्रेस प्रकाशनी

(337 kb )
विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें - दूसरी शृंखला

18 फरवरी 2022

विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें -
दूसरी शृंखला

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए ने दिनांक 16 नवंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सिफारिशों की पहली शृंखला में 150 परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश की थी।

2. इसी क्रम में, आरआरए ने अब सिफारिशों की दूसरी शृंखला में अतिरिक्त 100 परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश की है। इसके अलावा, एक आंतरिक समूह (अध्यक्ष: डॉ. ओ.पी. मल्ल, कार्यपालक निदेशक) के सुझावों पर, आरआरए ने कागज-आधारित विवरणियों को समाप्त करने की सिफारिश की है और 65 विनियामक विवरणियों की पहचान की है जो या तो बंद कर दिया जाएंगे या अन्य विवरणियों के साथ मिला दिये जाएंगे अथवा ऑनलाइन विवरणियों में परिवर्तित कर दिया जाएंगे। आरआरए ने एक ही स्रोत पर विनियमित संस्थाओं द्वारा विनियामक रिपोर्टिंग और विवरणियाँ प्रस्तुत करने से संबंधित जानकारी को समेकित करने के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर एक अलग वेब पेज "विनियामक रिपोर्टिंग" बनाने की भी सिफारिश की है। इन सिफारिशों से आंकड़ों की प्रस्तुति की सटीकता, शीघ्रता और गुणवत्ता में सुधार करते हुए विनियमित संस्थाओं के लिए विनियामक अनुपालन को आसान बनाने की उम्मीद है।

3. विनियमित संस्थाओं को विवरणियों को बंद करने/मिलाने तथा ऑनलाइन विवरणियाँ भरने के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। वापसी के लिए अनुशंसित विशिष्ट अनुदेशों की सूची वाली अधिसूचना भी अलग से जारी की जा रही है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1738


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष