08 नवंबर 2016
₹ 500 और ₹ 1000 नोटों की वैध मुद्रा स्थिति वापस ली गई : आरबीआई सूचना
भारत सरकार ने दिनांक 08 नवंबर 2016 की अपनी अधिसूचना सं.2652 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 नवंबर 2016 तक जारी महात्मा गांधी श्रृंखला के ₹ 500 और ₹ 1,000 के मूल्यवर्गीय बैंक नोटों की वैध मुद्रा स्थिति को वापस ले लिया है।
यह भारतीय बैंक नोटों की जालसाजी से निपटने, नकद में जमा काले धन को प्रभावी रूप से अमान्य करने और नकली नोटों के साथ आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने के लिए करना आवश्यक है।
10 नवंबर 2016 से, सार्वजनिक / कॉर्पोरेट्स, कारोबार फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, आदि, इन नोटों को रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय या किसी भी बैंक शाखा में जमा करा सकते है और उनके संबंधित बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।
नकदी की तत्काल जरूरत के लिए, प्रति व्यक्ति ₹ 4,000 मूल्य तक के नोटों को इन बैंक शाखाओं के काउंटर पर नकदी के साथ विनिमय किया जा सकता है।
जनता को सूचित किया जाता है कि वे इस विनिमय सुविधा का लाभ उठाने के लिए वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करें।
उनके बैंक खातों में जमा मूल्य स्वतंत्र रूप से चेक जारी करके या एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आदि बैंक खातों से नकद निकासी की तरह हस्तांतरण के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रेषित कर इस्तेमाल किया जा सकता है, बैंक खातों से नकद आहरण बैंक काउंटर्स पर प्रतिदिन ₹ 10,000 की सीमित मात्रा परंतु 9 नवंबर 2016 से 24 नवंबर 2016 को कारोबार समाप्ति तक ₹ 20,000 की समग्र सीमा की शर्त पर प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके पश्चात सीमा निर्धारण की समीक्षा की जाएगी।
09 नवंबर 2016 को सभी एटीएम और अन्य नकदी मशीने मापाकंन (रिकेलिब्रेशन) की सुविधा के लिए बंद रहेगी। तैयार होने पर, वे पुन: सक्रिय हो जाएगी और एटीएम से नकदी आहरण 18 नवंबर 2016 तक प्रति कार्ड प्रति दिन ₹ 2,000 तक प्रतिबंधित किया जाएगा और 19 नवंबर 2016 से इस सीमा को प्रति कार्ड प्रति दिन ₹ 4000/- तक बढ़ाया जाएगा। ।
वे लोग जो 30 दिसंबर 2016 तक या उससे पहले अपने विनिर्दिष्ट बैकनोटों को विनिमय या जमा नहीं करा पाते, उन्हें इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिर्दिष्ट कार्यालयों या ऐसी अन्य सुविधा का एक अवसर दिया जाएगा जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की जाती।
अधिक जानकारी और ब्यौरे के लिए जनता भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in और सरकार की वेब साइट www.finmin.nic.in को देख सकते हैं।
अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/1142 |