04 नवंबर 2016
भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों के लिए
केंद्रीकृत हेजिंग के विषय में मसौदा दिशा-निर्देशों की घोषणा की
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय सहायक कंपनियों के चालू खाते के वास्तविक एक्सपोजरों से उत्पन्न मुद्रा जोखिम से बचाव करने के लिए, विदेश स्थित मुख्य या उनके केंद्रीय राजकोष को अनुमति देने के बारे में प्रचालनीय मसौदा दिशानिर्देश जारी किए ताकि उक्त कंपनियों के मुद्रा जोखिम का प्रबंधन बेहतर हो सके| मसौदा दिशा-निर्देशों पर बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से टिप्पणियाँ 11 नवंबर 2016 तक आमंत्रित हैं। टिप्पणियां को ई-मेल कर सकते हैं या इसे डाक से मुख्य महाप्रबंधक,भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, मुख्य भवन, मुंबई 400 001 को भेज सकते हैं। इसकी घोषणा हाल के विकासात्मक और विनियामक नीति वक्तव्य में 4 अक्टूबर 2016 को की गई थी।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1116 |