2 अप्रैल 2026
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
दि इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी- अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 3 जुलाई 2025 के निदेश सं GWH.DOS.ADM.No.S103/01-10-101/2025-26 के माध्यम से 4 जनवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे आखिरी बार 24 दिसंबर 2025 के निदेश सं. No.DOR.MON./D-45/12-29-104/2025-26 के माध्यम से 4 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 4 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त निदेश की परिचालन अवधि को 4 अप्रैल 2026 को कारोबार की समाप्ति से 4 जुलाई 2026 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा ।
3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/15
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